बिहार के किसानों को फसल के नुकसान पर मिलेगी सहायता राशि, जानें कैसे ले सकते हैं लाभ

बिहार के किसानों को फसल के नुकसान पर मिलेगी सहायता राशि, जानें कैसे ले सकते हैं लाभ

राज्य फसल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को 7,500 से लेकर 10,000 रुपए तक सहायता राशि देगी. इस योजना के तहत फसल में 20 प्रतिशत नुकसान होने यानी फसल खराब होने पर किसान को 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा.

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बिहार के किसानों को फसल के नुकसान पर मिलेगी सहायता राशि, जानें कैसे ले सकते हैं लाभबिहार के किसानों को फसल के नुकसान पर मिलेगा सहायता राशि

खेती-बाड़ी में किसानों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे, बेमौसम बारिश आंधी और तुफान जैसी परिस्थितियों में उनकी फसलें नष्ट हो जाती है. ऐसे में किसान अपनी फसलों के नुकसान से बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अपनी फसल का बीमा करवाते हैं. साथ ही कई राज्यों में राज्य सरकार की ओर से भी फसलों के खराब होने पर मुआवजा देते हैं. इसी कड़ी में बिहार सरकार के कृषि विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत रबी 2023-24 मौसम की फसलों के लिए सब्सिडी दे रही हैं.

राज्य सरकार की इस योजना के तहत किसानों को फसल खराब और नुकसान होने पर सरकार की तरफ से आर्थिक मुआवजा उपलब्ध करवाया जाएगा. आइए जानते हैं किसानों को कितनी मिलेगी सहायता राशि.

 कितनी मिलेगी मुआवजा राशि

राज्य फसल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को 7,500 से लेकर 10,000 रुपए तक सहायता राशि देगी. इस योजना के तहत फसल में 20 प्रतिशत नुकसान होने यानी फसल खराब होने पर किसान को 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. वहीं 20 प्रतिशत से अधिक फसल में नुकसान होने उन्हें 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा राशि दी जाएगी. इस योजना का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसान उठा सकते हैं. यहां रैयत किसान से तात्पर्य उन किसानों से है जिनके पास खुद का खेत है और उनके नाम से कृषि भूमि है. वहीं गैर रैयत किसान वह किसान हैं जिनके पास खेती के लिए खुद की जमीन नहीं है लेकिन वह दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं.

इन रबी फसलों पर मिलेगा मुआवजा

  • गेहूं- राज्य के सभी 38 जिलों में पंचायत स्तरीय फसल के रूप में
  • मकई- राज्य के 31 मकई आच्छादित जिलों में पंचायत स्तरीय फसल के रूप में
  • ईख/गन्ना- राज्य के 16 ईख (गन्ना) आच्छादित जिलों में पंचायत स्तरीय फसल के रूप में
  • चना- राज्य के 17 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • अरहर- राज्य के 20 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • राई सरसों- राज्य के 37 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • मसूर- राज्य के 34 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • गेहूं- राज्य के 15 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • आलू- राज्य के 15 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • टमाटर- राज्य के 10 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • बैंगन- राज्य के 12 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • मिर्ची- राज्य के 12 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • गोभी- राज्य के 11 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में

किसान यहां कर सकते हैं आवेदन

यदि आप बिहार के किसान है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि राज्य फसल सहायता योजना बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए संचालित की जा रही है, इसके लिए राज्य के किसानों को सहकारिता विभाग की बिहार राज्य फसल सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, यहां पर आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएंगी जिसे आपको दर्ज करना होगा, इसके बाद आपका आवेदन पत्र को जमा करना होगा. आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, वहीं इसके लिए आवेदन की तारीख 31 मार्च रखा गया है.

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