PMFBY: माॅनसून की मार से खेती को नुकसान! मुआवजे के ल‍िए पीएम फसल बीमा से करें आवेदन 

PMFBY: माॅनसून की मार से खेती को नुकसान! मुआवजे के ल‍िए पीएम फसल बीमा से करें आवेदन 

मॉनसून से देश के राज्यों में डूब और सूखे जैसे हालात बने हुए हैं. मॉनसून की इस मार से क‍िसान परेशान हैं, ऐसे क‍िसान अपना नुकसान पीएम फसल बीमा योजना के तहत कर सकते हैं.

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PMFBY: माॅनसून की मार से खेती को नुकसान! मुआवजे के ल‍िए पीएम फसल बीमा से करें आवेदन महाराष्ट्र में मॉनसून की बेरूखी है, इस वजह से सूखे जैसे हालात हैं. लातूर में बार‍िश के इंतजार के बीच खेत में जुताई करता क‍िसान- फोटो कि‍सान तक

मॉनसून ने इस साल समय से पहले ही देशभर में दस्तक दे दी है. मॉनसून की ये आवक अल नीनो संकट के बीच हुई है.असल में इस साल मॉनसून की बार‍िश पर अल नीनो का असर पड़ने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है. इस बीच जुलाई के पहले सप्ताह ही मॉनसून ने कुछ राज्यों में ज्यादा ही मेहरबानी द‍िखाई है. मसलन, मॉनसून की इस मेहरबानी के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम के साथ ही मूसलाधार बार‍िश हुई है. इस वजह से खेतों में जलजमाव की स्थ‍ित‍ि बनी है तो वहीं हर‍ियाणा, पंजाब के कई गांव डूब गए हैं. वहीं महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में मॉनसून ने बेरूखी द‍िखाई है. इन दोनों ही राज्यों में सूखे जैसे हालात हैं. कुल जमा मॉनसून से देश के राज्यों में डूब और सूखे जैसे हालात बने हुए हैं. मॉनसून की इस मार से क‍िसान परेशान हैं, ऐसे क‍िसानों के ल‍िए ये खबर महत्वपूर्ण है. वह मॉनसून की मार से उनकी खेती को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कर सकते हैं. इसके बारे में क‍िसान तक ने एक्सपर्ट से बात की है. 

25 फीसदी तक मि‍लेगा मुआवजा 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के ल‍िए आवेदन करने की जानकारी देते हुए उपन‍िदेशक कृष‍ि इटावा आरएन स‍िंह ने बताया क‍ि खरीफ सीजन के शुरुआती समय में फसलाें को हुए नुकसान की भरपाई क‍िसान फसल बीमा योजना के तहत कर सकते हैं. उन्होंने बताया क‍ि ज‍िन क‍िसानों की फसलें सूखे की वजह से जम नहीं रही हैं और ज‍िन क‍िसानों की फसलों को बार‍िश ने नुकसान पहुंचाया है. ऐसे दोनों तरह के क‍िसान फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे पात्र हैं. इस तरह के नुकसान दैवीय आपदा में आते हैं. बशर्ते उन्होंंने फसल बीमा योजना का लाभ ल‍िया हो. उन्होंने बताया क‍ि मॉनसून की मार संबंधी इन दोनों ही तरह की पर‍िस्थ‍ित‍ियों में क‍िसान फसल बीमा योजना के तहत म‍िड टर्म बीमा मुआवजे के ल‍िए आवेदन कर सकते हैं. ज‍िसके तहत कि‍सानों को बीमा क्लेम का 25 फीसदी मुआवजे देय होगा. 

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72 घंटे के अंदर करें आवेदन   

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के ल‍िए आवेदन करने संबंधी औपचार‍िकताओं के बारे में इटावा के उपन‍िदेशक कृष‍ि आरएन स‍िंह ने बताया क‍ि अगर बीमा क्लेम लेने के ल‍िए क‍िसान पात्र हैं. तो मौजूदा पर‍िस्थ‍ित‍ियों में क‍िसान म‍िड टर्म क्लेम के ल‍िए पात्र हैं. मुआवजे के ल‍िए क‍िसानों को फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर आवेदन करना होता है. आवेदन सीधे बीमा कंपनी को भी क‍िया जा सकता है. इसके साथ ही ज‍िला कृष‍ि अध‍िकारी या बैंक के समक्ष भी आवेदन क‍िया जा सकता है.

15 द‍िन में भुगतान की व्यवस्था 

इटावा के ज‍िला कृष‍ि उपन‍िदेशक आरएन स‍िंह ने बताया क‍ि फसल बीमा मुआवजे के ल‍िए क‍िसानों की तरफ से आवेदन प्राप्त होने के बाद बीमा कंपनी के प्रत‍िन‍िध‍ि, राजस्व व‍िभाग और कृष‍ि व‍िभाग के अध‍िकारी क‍िसानों के खेत में जा कर नि‍रीक्षण करेंगे. इसके बाद बीमा क्लेम का भुगतान होगा. उन्होंने बताया क‍ि बीमा कंपन‍ियों की तरफ से 15 द‍िन में भुगतान कि‍या जाएगा. ऐसी व्यवस्था योजना के तहत बनाई गई है. स         

यहां करें बीमा कंपन‍ियों की श‍िकायत 

बीमा कंपन‍ियों की मनमानी और परेशान क‍िसान संबंधी सवाल के जवाब में इटावा के जि‍ला कृष‍ि उपनि‍देशक आरएन स‍िंह ने कहा क‍ि अगर बीमा कंपन‍ियों की मनमानी से क‍िसान परेशान हैं तो ऐसे क‍िसान बीमा कंपन‍ियों की श‍िकायत ज‍िला कृष‍ि अध‍िकारी के समक्ष ल‍िख‍ित कर सकते हैं. ऐसी श‍ि‍कायतों के न‍िपटारे की ज‍िम्मेदारी ज‍िला कृष‍ि अधि‍कारी की हैं. 

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