Tractor Subsidy: ट्रैक्टर खरीद पर 1 लाख की सब्सिडी दे रही हरियाणा सरकार, तुरंत करें अप्लाई

Tractor Subsidy: ट्रैक्टर खरीद पर 1 लाख की सब्सिडी दे रही हरियाणा सरकार, तुरंत करें अप्लाई

खेती किसानी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर की खरीद के लिए हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को 45 एचपी और उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है.

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ट्रैक्टर खरीद पर 1 लाख की सब्सिडी दे रही हरियाणा सरकार, तुरंत करें अप्लाईट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी

भारत में खेती-किसानी को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए मशीनों यानी नई-नई तकनीक के ट्रैक्टरों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है. इनमें से कुछ ट्रैक्टर तो किसान आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रैक्टर किसानों की पहुंच से अभी भी बाहर हैं. वहीं, किसानों को ट्रैक्टरों के प्रति जागरूक करने और खरीद के बोझ को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी दे रही है. इसके लिए किसान जल्द से जल्द आवेदन करके इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि, सब्सिडी का लाभ सभी किसान नहीं उठा पाएंगे. ये सिर्फ, अनुसूचित जाति के किसानों के लिए है. ऐसे में आइए जानते हैं किसान कैसे उठा सकते हैं इस सब्सिडी का लाभ.

ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपये की सब्सिडी

खेती किसानी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर की खरीद के लिए हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को 45 एचपी और उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. इसके लिए किसान 26 फरवरी से 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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ड्रॉ के माध्यम से होगा सेलेक्शन

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से बताया गया है कि प्रत्येक जिले में लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा. चयन के बाद चयनित किसानों को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रैक्टर निर्माताओं से मोल-भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से ट्रैक्टर की खरीद करनी होगी. इसके साथ ही किसान को उसके चुने हुए ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेंपरेरी नंबर, आरसी के आवेदन शुल्क की रसीद जैसे दस्तावेजों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.

दस्तावेजों का वेरिफिकेशन जरूरी

किसानों को लाभ देने से पहले विभाग फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा. इसके लिए जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी को ट्रैक्टर के मूल दस्तावेजों सहित फिजिकल वेरिफिकेशन प्रस्तुत करना होगा. समिति सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट फार्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी. फिर निदेशालय को ईमेल के माध्यम से सूचित करेगी. निदेशालय स्तर पर जांच के बाद किसानों को ई-वाउचर के माध्यम से सब्सिडी दी जाएगी.

किसान यहां कर सकते हैं आवेदन

किसान इसके लिए कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर विजिट करें. वहीं ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसान अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक और सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से संपर्क कर सकते है. वहीं इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है.

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