मौजूदा समय में पूरी दुनिया में भारत के अलग-अलग राज्यों में उगाई जाने वाली चाय बहुत फेमस है. भारत के असम, गुवाहाटी, दार्जिलिंग और जम्मू-कश्मीर की चाय के तो कई लोग दीवाने थे ही. अब इस लिस्ट में बिहार का नाम भी जुड़ गया है. दरअसल, बिहार के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार उद्यानिकी और व्यापारिक फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है. यहां करीब 25,000 हेक्टेयर में चाय की खेती की जा रही है. साथ ही देश-दुनिया में भारतीय चाय की डिमांड और खपत काफी तेजी से बढ़ती जा रही है.
बिहार सरकार “विशेष उद्यानिकी फसल योजना” के तहत चाय के क्षेत्र का विस्तार यानी एक जिले से बढ़ाकर चार जिले में खेती करने और ज्यादा से ज्यादा किसानों को चाय की खेती से जोड़ने के लिए सब्सिडी दे रही है. इसके लिए चार जिलों को चयनित किया गया है. उन जिलों के इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं. आइए जानते हैं कहां करें आवेदन.
विशेष उद्यानिकी फसल योजना के अंतर्गत बिहार उद्यानिकी विभाग द्वारा चाय की खेती के लिए किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. इसमें उद्यानिकी विभाग द्वारा चाय का खेती करने के लिए प्रति हेक्टेयर लागत 4 लाख 94 हजार रुपये इनपुट तय किया गया है. इस पर किसान को लागत की 50 प्रतिशत सब्सिडी यानी 2 लाख 47 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा. यह राशि किसानों को दो किस्तों में 75:25 अनुपात में दी जाएगी. वहीं, इस योजना के तहत 150 हेक्टेयर में चाय की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. एक हेक्टेयर में चाय की खेती के लिए 15526 पौधों की जरूरत होगी. सरकार की ओर से इस योजना पर 9 करोड़ 49 लाख रुपये खर्च किए जाएगे.
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इस योजना का लाभ बिहार के अररिया, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार जिले को शामिल किया गया है. इन चार जिलों के किसान इस योजना का लाभ लेकर चाय की खेती कर सकते हैं. दरअसल, अब तक बिहार में मूलत किशनगंज में ही चाय की खेती होती आ रही है. किशनगंज के आसपास के जिलों को भी चाय की खेती के अनुकूल पाए जाने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है. वहीं, कृषि विभाग ने इन चार जिलों में चाय की खेती का विस्तार करने की योजना तैयार की है. साथ ही आपको बता दें कि चाय किसानों को न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए सब्सिडी मिलेगी.
विशेष उद्यानिकी फसल योजना के तहत इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसान चाहें तो बिहार उद्यानिकी विभाग के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in के लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं, इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी जिले के सहायक निदेशक, उद्यान से भी संपर्क कर सकते हैं. इस योजना के लाभार्थी किसानों को डीबीटी के माध्यम से अनुदान की राशि भेजी जाएगी. इसलिए किसानों को पहले डीबीटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. 13 संख्या के डीबीटी नंबर के लिए किसानों को इस लिंक https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
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