Wages of Laborers : छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को मिलेगा अब बढ़ा हुआ मेहनताना, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

Wages of Laborers : छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को मिलेगा अब बढ़ा हुआ मेहनताना, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

आम धारणा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों को सबसे कम मेहनताना मिल पाता है. इस धारणा को गलत साबित करने के लिए Chhattisgarh Govt ने राज्य के श्रमिकों को महंगाई के इस दौर में राहत देने के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है. अब छत्तीसगढ़ के श्रमिकों काे Increased Wages मिलेगा.

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Wages of Laborers : छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को मिलेगा अब बढ़ा हुआ मेहनताना, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ताछत्तीसगढ़ सरकार ने खेतिहर मजदूरों सहित मजदूरों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया (फाइल फोटो)

समय की मांग को समझते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा करने का फैसला किया है. राज्य सरकार के श्रम विभाग की ओर से इस आशय का आदेश जारी होने के बाद श्रमिकों के पारिश्रमिक में 280 रुपये तक इजाफा हो जाएगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा सूचीबद्ध कामों में लगे मजदूरों को बढ़ा हुआ dearness allowance दिया जाएगा. इसके मद्देनजर सरकार ने कौशल विकास के आधार पर निर्धारित की गई श्रमिकों की तमाम श्रेणियों में सभी मजदूरों के मेहनताने में बढ़ोतरी कर दी है. इस प्रकार अब श्रमिकों को प्रति माह 10,900 रुपए से 13,110 रुपए तक बढ़ा हुआ पारिश्रमिक मिलेगा. सरकार का दावा है कि इससे मजदूरों को महंगाई से राहत मिलेगी.

खेतिहर मजदूरों को भी मिलेगा लाभ

Labour Department की ओर से बताया गया कि सरकार द्वारा सूचीबद्ध विभिन्न कामों में लगे श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता पुन: निर्धारित किया गया है. इसमें मानक के तौर पर Labour Bureau Shimla से प्राप्त Industrial Index को आधार बनाया गया है. इन मानकों के मुताबिक राज्य में जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के मध्य महंगाई को लेकर 14 बिन्दु की औसत वृद्धि दर्ज की गई है.

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साल में दो बार मेहनताना तय होता है

विभाग द्वारा बताया गया कि खेतिहर मजदूरों की तर्ज पर अगरबत्ती उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को भी इस बढ़ोतरी में शामिल किया गया है. इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है. इस श्रेणी के मजदूरों को 7.08 रुपए प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने की दर निर्धारित की गई है.

विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 सूचीबद्ध कामों के अलावा कृषि क्षेत्र एवं अगरबत्ती उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण साल में दो बार होता है. इसमें लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हर साल 01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर को महंगाई भत्ता तय किया जाता है.

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इन श्रेणी में तय हुआ महंगाई भत्ता

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक Minimum Wages की दरें निर्धारित की गई है. जिसमें अकुशल श्रेणी के श्रमिकों को 3 श्रेणियों में रखा गया है. इनमें ‘अ‘ वर्ग के अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 10,900 रुपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 10,640 रुपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 10,380 रुपए बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ मिलेंगे.

अर्द्धकुशल श्रमिकों में भी ‘अ‘ वर्ग के श्रमिकों को 11,550 रुपए, ‘ब‘ वर्ग के श्रमिकों को 11,290 रुपए तथा ‘स‘ वर्ग के श्रमिकों को 11,030 रुपए मिलेंगे. कुशल श्रमिकों में ‘अ‘ वर्ग के श्रमिकों को 12,330 रुपए, ‘ब‘ वर्ग के श्रमिकों को 12,070 रुपए तथा ‘स‘ वर्ग के श्रमिकों को 11,810 रुपए बढ़ा हुआ पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है.

इसी प्रकार उच्च कुशल श्रेणी में ‘अ‘ वर्ग के श्रमिकों को 13,110 रुपए, ‘ब‘ वर्ग के श्रमिकों को 12,850 रुपए तथा ‘स‘ वर्ग के श्रमिकों को 12,590 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों के लिए पुन: निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है.

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