छत्तीसगढ़ की आधा से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है. वहीं किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार द्वारा कई योजनाओं की शुरुआत की गई है. इन्हीं योजनाओं में से एक 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' (rgkny) भी है. इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ 9 से 10 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करती है. इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार किसानों को उनकी धान की फसल का उचित मूल्य प्रदान करवाती है. वहीं राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत बजट 2020-21 में की गई थी. ऐसे में आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं-
छत्तीसगढ़ सरकार ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ (rgkny) के माध्यम से किसानों को मक्का, सोयाबीन, कुटकी, अरहर, दलहन, तिलहन और गन्ना समेत कई फसलों के उत्पादन के लिए 9 हजार रूपये प्रति एकड़ सहायता राशि प्रदान करती है. इसके अलावा जो किसान एमएसपी पर अपने धान को बेचते हैं और धान के बदले मक्का, सोयाबीन, अरहर, कुटकी, पपीते या वृक्षारोपण करते हैं, उन्हें 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह लाभ राज्य के सभी किसानों को दिया जाता है.
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी न्याय योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को खेती के लिए बढ़ावा देने के साथ ही उनकी धान की फसल का सही कीमत प्रदान करना है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत राज्य के जिन किसानों के पास उनकी कृषि भूमि नहीं है, उन्हें भी योजना में शामिल कर प्रति एकड़ खरीफ फसल पर 10 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित पात्रता का होना जरूरी है-
• आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए.
• योजना में आवेदन करने वाले आवेदक किसान होना चाहिए.
• आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए.
राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने जरूरी हैं, जैसे-
• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• खतौनी
• आय प्रमाण पत्र
• बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी
• पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ लेने के लिए किसान सबसे पहले वेबसाइट पर विजिट करके फॉर्म को डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट निकलवा लें. इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरें. भरने के बाद फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच कर दें. फिर फॉर्म को कृषि विस्तार अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें.
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today