किसान ध्यान दें, इस तारीख तक जरूर करा लें अपनी फसलों का बीमा, बाद में बढ़ सकती है परेशानी

किसान ध्यान दें, इस तारीख तक जरूर करा लें अपनी फसलों का बीमा, बाद में बढ़ सकती है परेशानी

साल 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है. इस योजना में कम से कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक लाभ का क्लेम किया जाता है. इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है

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किसान ध्यान दें, इस तारीख तक जरूर करा लें अपनी फसलों का बीमा, बाद में बढ़ सकती है परेशानीकिसान ध्यान दें, इस तारीख तक जरूर करा लें अपनी फसलों का बीमा

रबी सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY का पंजीकरण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है. किसानों को इस फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनके खेती-बाड़ी हुए खर्च की सुरक्षा हो सके. वहीं सरकार ने इसके लिए अलग-अलग राज्यों में किसान कब तक अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके लिए तारीख की घोषणा कर दी है. आइए जानते हैं किस राज्य के किसान कब तक कर सकते हैं अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन और क्या है फसल बीमा योजना.

रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तारीख

  • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: 15 जनवरी 2024
  • असम: 31 दिसंबर 2023 (आलू, सरसों और सरसों के लिए) और 15 फरवरी 2024 (गन्ने और ग्रीष्मकालीन धान के लिए)
  • छत्तीसगढ़: 31 दिसंबर 2023
  • गोवा: 15 दिसंबर 2023
  • हरियाणा: 31 दिसंबर 2023
  • हिमाचल प्रदेश: 15 दिसंबर 2023
  • जम्मू और कश्मीर: 15 दिसंबर 2023
  • कर्नाटक: 31 दिसंबर 2023
  • केरल: 31 दिसंबर 2023
  • मध्य प्रदेश: 31 दिसंबर 2023
  • महाराष्ट्र: 15 दिसंबर 2023 (गेहूं, चना, प्याज के लिए) और 31 मार्च 2024 (ग्रीष्मकालीन धान और ग्रीष्मकालीन मूंगफली के लिए)
  • मणिपुर: 31 दिसंबर 2023
  • मेघालय: 31 जनवरी 2024
  • ओडिशा: 15 दिसंबर 2023
  • पुडुचेरी: 15 दिसंबर 2023 (धान II के लिए)
  • राजस्थान: 31 दिसंबर 2023
  • सिक्किम: 31 दिसंबर 2023
  • तमिलनाडु: धान, केला और टैपिओका के लिए पंजीकरण समाप्त - 29 फरवरी 2024
  • त्रिपुरा: 31 दिसंबर 2023 (सब्जी फसलों के लिए) और 15 जनवरी 2024 (तरबूज और बोरो धान के लिए)
  • उत्तर प्रदेश: 31 दिसंबर 2023
  • उत्तराखंड: 15 दिसंबर 2023

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

ऋणी किसान अपने KCC बैंक के माध्यम से PMFBY के तहत स्वचालित रूप से पंजीकृत हो जाते हैं.गैर-ऋणी किसान अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में जाएं और आवश्यक दस्तावेज, जैसे भूमि रिकॉर्ड और पहचान पत्र प्रस्तुत करें. इस काम में CSC-VLE पंजीकरण प्रक्रिया में आपकी सहायता करेंगे.

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित राज्य की अधिसूचनाओं में पंजीकरण की अंतिम तिथि और प्रीमियम विवरणों की जांच करें और त्रुटियों से बचने के लिए सटीक जानकारी दें. यह जानकारी सफल पंजीकरण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है.PMFBY का लक्ष्य किसानों को व्यापक कवरेज और वित्तीय सुरक्षा देना है और इसमें किसानों की सक्रिय भागीदारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है.

फसल बीमा योजना क्या है?

साल 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है. इस योजना में कम से कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक लाभ का क्लेम किया जाता है. इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है. वहीं, बारिश, तापमान, पाला, नमी आदि जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इस योजना का लाभ मिलता है.

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