मिनी ट्रैक्टर योजना: अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिलेगी 90 फीसदी सब्सिडी, जानिए इसके बारे में सबकुछ

मिनी ट्रैक्टर योजना: अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिलेगी 90 फीसदी सब्सिडी, जानिए इसके बारे में सबकुछ

अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिलेगी 90 फीसदी सब्सिडी यह योजना अनुसूचित जाति के स्वयं सहायता समूहों को 90% सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक कल्टीवेटर या रोटावेटर और ट्रेलर की आपूर्ति करने के लिए शुरू की गई है. इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण खरीदने में बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी.

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मिनी ट्रैक्टर योजना: अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिलेगी 90 फीसदी सब्सिडी, जानिए इसके बारे में सबकुछमिनी ट्रैक्टर योजना

अनुसूचित जाति की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्रथ के समाज कल्याण विभाग की ओर से मिनी ट्रैक्टर योजना शुरू की गई. इसके लिए 90 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए 3 लाख 15 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. इसमें स्वयं सहायता समूह को मात्र 10 प्रतिशत हिस्सा देना होगा. उन्हें सिर्फ 35 हजार रुपये चुकाने होंगे. राज्य में अधिकांश किसान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है. उन्हें बीज, खाद और जरूरी अन्य चीजों के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए किसान बैंकों, वित्तीय संस्थानों या साहूकारों से कर्ज लेते हैं और पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं.

यह योजना अनुसूचित जाति के स्वयं सहायता समूहों को 90% सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक कल्टीवेटर या रोटावेटर और ट्रेलर की आपूर्ति करने के लिए शुरू की गई है. इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण खरीदने में बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी.  

क्या होनी चाहिए योग्यता 

अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध स्वयं सहायता समूह के सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए. स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80% सदस्य अनुसूचित जाति या नव-बौद्ध समूह के होने चाहिए. उसके अध्यक्ष और  सचिव अनुसूचित जाति वर्ग के होने चाहिए. ट्रैक्टर और उसके सामान की खरीद पर 3.15 लाख रुपये की सब्सिडी अप्रूव्ड  होगी. निर्धारित लक्ष्य से अधिक वित्तीय आवेदन प्राप्त होने पर स्व-सहायता समूहों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा.

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ये है चयन प्रक्रिया

शुरू में स्वयं सहायता समूह या लाभार्थी सदस्य के सभी सही विवरण भरकर आवेदन पत्र विभाग में ऑनलाइन जमा करना होगा. यदि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन वैध है तो इस आवेदन का सारांश प्रिंट सभी सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रमाणित कर ऑनलाइन जमा करना होगा. इसके बाद सभी वैध आवेदनों में से लॉटरी द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा. लाभार्थियों द्वारा खरीदी गई सामग्री एवं वाहनों की रसीद ऑनलाइन जमा करना. प्रस्तुत चालान में विक्रेता के जीएसटी नंबर,  रसीद संख्या और आइटम संख्या आदि का विस्तृत विवरण होना चाहिए. मूल क्रय रसीद के साथ सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में अवश्य जमा कराएं. लाभार्थियों द्वारा खरीदे गए वाहनों के लिए आरटीओ के माध्यम से वाहन लाइसेंस ऑनलाइन जमा करना होगा. वाहन लाइसेंस की मूल प्रति सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है.

आवश्यक दस्तावेज क्याा है 

आधार कार्ड
राशन कार्ड
निवासी प्रमाण पत्र
मोबाईल नंबर
ईमेल आईडी
पासपोर्ट साईज फोटो
बैंक के खाते का विवरण
स्व-संघ का प्रमाण पत्र

यहां कर सकते हैं आवेदन 

इस योजना की लाभ लेने लिए वेबसाइट https://mini.mahasamajkalyan.in और साथ ही https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr पर जाएं. इसके साथ ही संबंधित जिले के सहायक आयुक्त समाज कल्याण से भी संपर्क करें.

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