देश में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण और खेती योग्य भूमि की कमी की वजह से शहरों के लोगों को गांव की ताजी सब्जियों के ताजे स्वाद से वंचित होना पड़ रहा है. ऐसे में शहरों में रहने वाले लोग अब अपनी छतों पर ही गार्डनिंग करने लगे हैं, जिससे लोगों को ताजी सब्जी और फल खाने को मिल रहा है. अगर आपको भी गार्डनिंग में रुची है, साथ ही आपकी छत खाली है और आप बिहार की राजधानी पटना, गया भागलपुर और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं तो आपके लिए बिहार सरकार ने एक खास तरह की योजना चलाई है. इसका नाम छत पर बागवानी योजना है.
इस योजना के तहत सरकार छत पर जैविक फल और सब्जी उगाने वाले को सब्सिडी की सुविधा मुहैया करवा रही है. पूरी खबर जानने और इस योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दी गई डिटेल को पढ़ें.
बिहार की राजधानी पटना, गया भागलपुर और मुजफ्फरपुर के रहने वाले लोगों को छत पर बागवानी करने पर बागवानी योजना के तहत 300 वर्ग फीट में पौधे लगाने पर 50,000 इकाई लागत का 75 प्रतिशत यानी 37,500 रुपये सब्सिडी दी जा रही है. इसके अलावा सरकार गमले के लिए भी सब्सिडी दे रही है. इसमें आपको इकाई लागत का 10000 रुपये का 75 फीसदी यानी 7500 रुपये सब्सिडी दी जा रहा है.
छत पर बागवानी योजना का लाभ पाये, जैविक फल, फूल और सब्ज़ी अपने छत पर उगाएं। https://t.co/bTbfWED4Wj पर योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। @KumarSarvjeet6 @SAgarwal_IAS @dralokghosh @abhitwittt @HorticultureBih @IPRD_Bihar pic.twitter.com/p5kIf46kUI
— Agriculture Department, Govt. of Bihar (@Agribih) January 9, 2024
पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम, जैविक गार्डनिंग किट, फ्रूट बैग, राउंड स्पिनच ग्रोइंग बैग, फल के पौधे, सैंपलिंग ट्रे, खुरपी और ड्रिप सिस्टम के लिए ये सब्सिडी दी जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के मकान की छत पर 300 वर्ग फुट का खुला स्थान होना चाहिए. तब ही वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
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छत पर उगाने वाले पौधों में अगर सब्जी की बात करें तो उसमें, बैंगन, मिर्च, गोभी, गाजर, मूली, भिंडी, पत्तेदार सब्जी और कद्दू आदि शामिल हैं. इसके अलावा फल में, अमरूद, नींबू, पपीता, आम, अनार और अंजीर शामिल हैं, तो वहीं औषधीय पौधे में, घृतकुमारी, करी पत्ता, वसाका, लेमन ग्रास और अश्वगंधा शामिल हैं.
इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को बिहार कृषि विभाग की आधिकारीक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. तो वहीं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसके लिंक पर जाकर आवेदन कर लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. वहीं इससे जुड़ी विशेष जानकारी के लिए लाभार्थी इससे संबंधित जिला सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं.
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