डेयरी फार्मिंग के लिए मध्‍य प्रदेश में इस खास योजना में मिलती है 42 लाख तक की सब्सिडी 

डेयरी फार्मिंग के लिए मध्‍य प्रदेश में इस खास योजना में मिलती है 42 लाख तक की सब्सिडी 

राज्‍य सरकार ने इस साल अप्रैल में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की थी. इस योजना को पहले मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के तौर पर जाना जाता था. योजना में किसानों और युवाओं के लिए स्वरोजगार के कई अवसर खोले गए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो डेयरी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं. 

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डेयरी फार्मिंग के लिए मध्‍य प्रदेश में इस खास योजना में मिलती है 42 लाख तक की सब्सिडी Dairy Farming: मध्‍य प्रदेश के किसानों को मिलती है बड़ी मदद

मध्य प्रदेश सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इस समय राज्‍य, राष्‍ट्रीय दुग्ध उत्पादन में करीब 9 फीसदी का योगदान देता है. राज्‍य सरकार की योजना इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुताबिक दूध उत्पादन ग्रामीण आय बढ़ाने का एक कारगर जरिया है. इसी वजह से राज्य में गाय पालन व डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसी के तहत राज्‍य में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत भी की गई है जिसमें किसानों को अच्‍छी सब्सिडी दी जाती है. 

राज्‍य सरकार ने इस साल अप्रैल में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की थी. इस योजना को पहले मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के तौर पर जाना जाता था. योजना में किसानों और युवाओं के लिए स्वरोजगार के कई अवसर खोले गए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो डेयरी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं. 

योजना की खासियतें 

  • पात्र लाभार्थियों को 42 लाख रुपये तक की डेयरी यूनिट स्थापित करने की सुविधा मिलेगी. 
  • परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक की सरकारी सब्सिडी. 
  • एक यूनिट में 25 दुधारू पशु होंगे—या तो सभी गाय होंगी या सभी भैंस. 
  • एक लाभार्थी अधिकतम 8 यूनिट (200 दुधारू पशु) तक ले सकता है. 
  • जो किसान पहले से दुग्ध संघों में दूध सप्लाई करते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. 
  • चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगा. 

क्‍या होनी चाहिए योग्‍यता 

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो और उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो. 
  • सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण लिया हो. 
  • हर यूनिट के लिए कम से कम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है. 
  • संयुक्त भूमि होने पर परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति जरूरी होगी. 

सब्सिडी और ऋण की शर्तें

  • अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को 33 प्रतिशत और बाकी वर्गों को 25 फीसदी तक की सब्सिडी. 
  • सब्सिडी तीन साल की लॉक-इन अवधि के बाद एकमुश्त दी जाएगी. 
  • समय पर ऋण चुकाने पर 2 साल बाद पुनः आवेदन करने का मौका मिलेगा. 
  • योजना का लाभ 7 वर्षों तक या ऋण समाप्त होने तक लिया जा सकता है. 

कैसे करें आवेदन

डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आधार बेस्‍ड होगी. लाभार्थी डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए सावधि ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे. ट्रेनिंग और बाकी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से समय-समय पर जारी किए जाते हैं. जिन्‍हें भी इस योजना का फायदा उठना है वो https://dbaky.mp.gov.in/पर जाकर इसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं. 

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