Polyhouse Subsidy: छोड़िए पारंपरिक खेती का तरीका, पॉलीहाउस के लिए ऐसे मिलेगी सब्सिडी

Polyhouse Subsidy: छोड़िए पारंपरिक खेती का तरीका, पॉलीहाउस के लिए ऐसे मिलेगी सब्सिडी

Polyhouse Subsidy: अगर आपको आधुनिक खेती से अच्छा पैसा कमाना है तो पॉलीहाउस सबसे अच्छा तरीका है. पॉलीहाउस पर सरकार की ओर से मोटी सब्सिडी दी जाती है. इसलिए हम बता रहे हैं कि किसान पॉलीहाउस के लिए आवेदन कैसे करें और सब्सिडी पाने का क्या तरीका है.

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छोड़िए पारंपरिक खेती का तरीका, पॉलीहाउस के लिए ऐसे मिलेगी सब्सिडीपॉलीहाउस लगाने पर बंपर सब्सिडी

तेजी से बदलती जलवायु और तेज भागती तकनीक के चलते पारंपरिक तरीके से खेती करना अब किसानों के लिए घाटे का सौदा बन रहा है. यही वजह है कि जो किसान आधुनिक तौर तरीकों से खेती कर रहे हैं, मुनाफा बस वही कमा रहे हैं. आधुनिक खेती में सबसे कारगर तरीका है पॉलीहाउस. खास बात है कि सरकार पॉलीहाउस लगाने के लिए किसानों को 50 से 95 प्रतिशत तक की सब्सिडी देती है. इसलिए आज हम आपको पॉलीहाउस लगाने के लिए सब्सिडी कैसे लेना है, इसका सारा तरीका विस्तार से बता रहे हैं.

95% तक मिल सकती है सब्सिडी

दरअसल, पॉलीहाउस पर केंद्र और तमाम राज्य सरकारें मिलकर सब्सिडी देती हैं. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) और राज्य स्तर के बागवानी विभाग किसानों को अनुदान देते हैं. ये सब्सिडी आमतौर पर 50% से 95% तक हो सकती है. पॉलीहाउस पर सब्सिडी आपके क्षेत्र और श्रेणी के आधार अलग-अलग दी जाती है. इसमें पॉलीहाउस की अधिकतम क्षेत्र सीमा और पात्रता शर्तें भी शामिल होती हैं.

कौन से किसान हैं पात्र?

पॉलीहाउस पर सब्सिडी के लिए कोई भी किसान जिसके पास खुद की या लीज पर ली हुई जमीन है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर जमीन लीज पर ली है तो ये कम से कम 7 साल या उससे अधिक की होनी चाहिए. अगर खुद की जमीन है तो जमीन का रिकॉर्ड यानी खसरा-खतौनी/7/12 आदि जैसे दस्तावेज होने चाहिए.

पॉलीहाउस के लिए कैसे करें आवेदन?

इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपने राज्य के कृषि या बागवानी विभाग की वेबसाइट पर जाएं. जैसे- महाराष्ट्र के लिए 'mahaagri.gov.in', उत्तर प्रदेश के लिए 'horticulture.up.gov.in' और राजस्थान के लिए 'horticulture.rajasthan.gov.in' पर विजिट करना होगा. अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट गूगल पर आराम से खोज सकते हैं.

वेबसाइट पर 'पॉलीहाउस', 'संरक्षित खेती' या 'सब्सिडी योजना' का सेक्शन खोजकर उसपर क्लिक करें. फिर किसानों को यहां अपना पंजीकरण करना होगा. यहां अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालकर OTP आएगा, जिसके बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा. इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा. इस फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी जरूरी दस्तावेज जानकारी जैसे- भूमि का विवरण, पॉलीहाउस का आकार, अनुमानित लागत और बैंक खाते की डिटेल्स. आखिर में PDF या JPEG फॉर्मेट में मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें.

अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो इसके लिए जिला बागवानी कार्यालय (District Horticulture Office) या फिर कृषि विभाग में संपर्क करना होगा. इन दफ्तरों में जाकर पॉलीहाउस योजना का आवेदन फॉर्म ले लें और फिर फॉर्म भरकर सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करिए. जब आवेदन जमा करें तो रसीद लेना ना भूलें.

ये जरूरी दस्तावेज तैयार रखें

  • आधार कार्ड
  • खसरा-खतौनी / 7/12 / जमाबंदी
  • लीज एग्रीमेंट (अगर लीज पर जमीन ली है)
  • बैंक पासबुक
  • जाति प्रमाणपत्र
  • निवास प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन के बाद क्या होगा?

अगर आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो फिर विभाग की ओर से अधिकारी आपके खेत का दौरा करने आएगा. अगर निरीक्षक को सब कुछ सही लगा तो आपके प्रस्ताव को मंजूर कर लेगा. फिर आपको अनुमोदन पत्र मिलेगा, ये पत्र अधिकृत विक्रेता से पॉलीहाउस बनवाने की अनुमति देता है. जब पॉलीहाउस का निर्माण करा रहे हों तो हर चीज के बिल और रसीदें संभालकर रखें. पॉलीहाउस का निर्माण पूरा होने के बाद विभाग की ओर से अधिकारी दूसरा निरीक्षण करने आएगा. तब वह निर्माण में सारी चीजें सही होने की पुष्टि करेगा और लागत के सारे बिल देखेगा. फिर अधिकारी पॉलीहाउस की फाइनल रिपोर्ट देंगे और उसके बाद सब्सिडी राशि सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगी.

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