राजस्थान देश का वह हिस्सा है जहां पर पानी की कमी है और अब यहां पर भूजल के गिरते जलस्तर ने सरकार और अथॉरिटीज को परेशान कर दिया है. वहीं सरकार की तरफ से चलाई जा रही एक योजना इस भूजल के लिए वरदान साबित हो रही है. किसानों को इस योजना को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के तहत बारिश का पानी संरक्षित करने पर सब्सिडी दी जाती है. साथ ही किसानों के लिए भी पानी का संकट कम हो जाता है. इस योजना का नाम किसान फार्म तालाब योजना या Kisan Farm Pond Scheme.
राजस्थान के किसानों को इस योजना का फायदा उठाने के लिए 30 सितंबर से पहले अप्लाई करना होगा. इस योजना के तहत किसानों को खेत तालाब बनाने के लिए 1.35 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती है. बारिश के पानी के संरक्षण और उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कृषि विभाग के जरिये से साल 2025-26 में भी योग्य किसानों को सब्सिडी मुहैया कराएगी. इस योजना का लाभ या सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए किसान के नाम पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर जमीन पर मालिकाना हक और सह खातेदार होने पर उनके हिस्से में एक स्थान पर 0.3 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व होना जरूरी है.
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ज्वॉइन्ट अकाउंट होल्डर होने पर आपसी सहमति से प्रति किसान 0.3 हेक्टेयर और एक ही खसरा में अलग-अलग फार्म तालाब पर सब्सिडी के योग्य होंगे. दोनों तालाब की दूरी 50 फीट होनी चाहिए. एक किसान को दूसरे तालाब पर सब्सिडी कहीं और जमीपन और बाकी खसरा नंबरों के आधार पर ही मिलेगी. तालाब निर्माण पर फव्वारा, ड्रिप प्लांट की स्थापना के बाद ही सब्सिडी मिल सकेगी.
यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े, सरकार अधिकतम 1200 क्यूबिक मीटर आकार के कच्चे या प्लास्टिक-लाइन वाले खेत तालाब बनाने के लिए सब्सिडी देती है. सब्सिडी की जानकारी इस तरह से है:
अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), लघु और सीमांत किसान
कच्चा खेत तालाब: 73,500 रुपये तक
प्लास्टिक-लाइन वाले तालाब के लिए 1.35 लाख रुपये तक की सब्सिडी
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बाकी किसान
कच्चा खेत तालाब : 63,000 रुपये तक की सब्सिडी
प्लास्टिक-लाइन वाला तालाब पर: 1.2 लाख रुपये तक
सिंचाई सहायता: फसलों के लिए पानी की कमी से निपटने के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को सक्षम बनाता है.
ग्राउंडवॉटर रिचार्ज: वर्षा आधारित क्षेत्रों में भूजल स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है.
टिकाऊ खेती: प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है.
कृषि विभाग से सब्सिडी हासिल करने के लिए किसान के पास जमाबंदी नकल, भूमि का नक्शा, जनाधार कार्ड, लघु व सीमांत श्रेणी का प्रमाण पत्र होना जरूरी है. इनके बगैर योजना का फायदा नहीं मिलेगा. किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई मित्र या राज किसान साथी पोर्टल पर किसान नागरिक लॉगिन पर जाकर जनाधार नंबर के माध्यम से 30 सितंबर तक अप्लाई करा सकते हैं.
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