प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. इसमें रबी सीजन की फसलों का बीमा किया जाएगा. पीएम फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक किसान लाभ ले सकें, इसके लिए राज्य सरकार ने व्यापक प्रचार-प्रसार की तैयारी की है. इसके लिए हर जिले में योजना से पेंपलेट्स से सजी वैनों को गांवों में रवाना किया गया है. ये वैन 25 दिसंबर तक जिलों की तहसीलों में जाएंगी और पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ने के लिए प्रचार-प्रसार करेंगी. बांसवाड़ा में उपनिदेशक कृषि दलीप सिंह ने ये वैन रवाना की. उन्होंने बताया कि किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत एवं बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत का प्रीमियम देना होता है. किसान 31 दिसम्बर 2022 तक फसल बीमा करवा सकते हैं.
इसी तरह से जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, करौली, सवाईमाधोपुर जैसे जिलों में भी पीएम फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार के लिए वैन रवाना की गईं.
भीलवाड़ा जिले की सभी तहसीलों में 10 वैनों को कलक्टर आशीष मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. भीलवाड़ा में कृषि विभाग के उप निदेशक रामपाल खटीक ने बताया कि ये वैन ऑडियो-वीडियो माध्यम से योजना का प्रचार करेंगी. इसके अलावा इन वैन में जीपीएस सुविधा से है.
उन्होंने बताया कि इन वैनों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक किसानों को इकठ्ठा कर योजना के बारे में जागरुक किया जाएगा. आवेदन के तरीकों के बारे में बताने के लिए इन वैन में कृषि विभाग के साथ-साथ बीमा कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. ताकि किसानों के सवालों के जवाब मौके पर ही दिए जा सकें.
इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले में भी 8 फसल बीमा वैन कलक्टर सौरभ स्वामी ने रवाना की. इस दौरान मौके पर संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड श्रीगंगानगर डॉ. जी.आर मटोरिया, उप निदेशक कृषि (सांख्यिकी) हरबंस सिंह, कृषि अधिकारी प्रदीप शर्मा, कृषि अधिकारी विकास भादू, सहायक कृषि अधिकारी रिछपाल सिंह, कृषि पर्यवेक्षक छोटुराम एवं कृषि विभाग के अन्य अधिकारी/कार्मिक तथा फसल बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. के जिला समन्वयक पवन सिंह उपस्थित थे.
वैन रवाना करते वक्त मौजूद डॉ. मटोरिया ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में गेहूं, सरसों, जौ, चना व तारामीरा की फसलों को बीमा करवाने के लिए अधिसूचित किया गया है. जारी अधिसूचना के अनुसार ऋणी कृषकों की फसलों का अनिवार्यता के आधार पर फसल बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवाया जाना पूरी तरह स्वैच्छिक है. लेकिन जिन किसानों ने बैंक से लोन ले रखा है, उन्हें 24 दिसंबर तक योजना से नाम हटवाने के लिए बैंक में बताना होगा. अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उन्हें योजना में शामिल माना जाएगा. इसके अलावा, ऋणी किसान को फसल में बदलाव के लिए 29 दिसम्बर तक बैंक में सूचना देनी होगी.
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