राजस्थान सरकार ने तारबंदी के नियमों में ढील देकर किसानों का खर्च कम करने का बड़ा फैसला लिया है. अब 10 फीट की जगह 15 फीट पर पोल लगाने, 6 की जगह 5 तार मान्य करने, सपोर्ट पोल और फाउंडेशन की अनिवार्यता में छूट जैसी बदलाव किए गए हैं. इन संशोधनों से किसानों की तारबंदी लागत में कमी आएगी और राज्य की फसल सुरक्षा योजना अधिक प्रभावी होगी.
PMFBY के तहत अब कटी फसल खराब होने पर भी किसानों को बीमा का पैसा मिलेगा. राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार नुकसान की स्थिति में किसान को 72 घंटे के अंदर टोल‑फ्री नंबर 1447 पर सूचना देनी होगी. बीमा कंपनी 48 घंटे में सर्वे करेगी और 10 दिनों में नुकसान का आकलन पूरा होगा. यह लाभ चक्रवात, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान पर भी मिलेगा.
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