PMFBY के तहत अब कटी फसल खराब होने पर भी किसानों को बीमा का पैसा मिलेगा. राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार नुकसान की स्थिति में किसान को 72 घंटे के अंदर टोल‑फ्री नंबर 1447 पर सूचना देनी होगी. बीमा कंपनी 48 घंटे में सर्वे करेगी और 10 दिनों में नुकसान का आकलन पूरा होगा. यह लाभ चक्रवात, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान पर भी मिलेगा.
राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 9 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का मामला सामने आया है. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के खुलासे के बाद एसबीआई की सालासर शाखा के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप है कि फर्जी किसानों और अस्तित्वहीन जमीन के नाम पर बीमा पॉलिसियां जारी कर करोड़ों का क्लेम उठाने की तैयारी की गई.
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