झारखंड में ट्रैक्टर पर 50 फीसदी अनुदान दे रही सरकार, इस तारीख से पहले करें आवेदन

झारखंड में ट्रैक्टर पर 50 फीसदी अनुदान दे रही सरकार, इस तारीख से पहले करें आवेदन

कृषि विभाग ने इससे संबंधित राज्यादेश भी जारी कर दिया है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार योजना के पहले चरण में 80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. दो साल में इस योजना के तहत राज्य में 1100 से अधिक ट्रैक्टर का वितरण किया जाएगा. विभाग ने जिलावार ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य रखा है.

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झारखंड में ट्रैक्टर पर 50 फीसदी अनुदान दे रही सरकार, इस तारीख से पहले करें आवेदनट्रैक्टर वितरण योजना (सांकेतिक तस्वीर)

झारखंड में सरकार किसानों को हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है. किसानों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ देकर उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है. कृषि मशीन उपलब्ध कराकर उन्हें आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इसी के तहत झारखंड में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना चलाई जा रही है. योजना के तहत राज्य में किसानों को 50 फीसदी की सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत ट्रैक्टर किसान समूहों, स्वयं सहायता समूह, पानी पंचायत, लैम्पस- पैक्स और किसान संगठनों से जुड़े किसानों को दी जाएगी. इस योजना के तहत किसानों को बड़े ट्रैक्टर दिए जाएंगे. 

किसान अगर ट्रैक्टर के साथ और दो कृषि उपकरणों की खरीद करते हैं ट्रैक्टर पर 50 फीसदी और अन्य कृषि उपकरणों पर 80 फीसदी का अनुदान दिया जाएगा. इसमें एक किसान को 10 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा जिसमें एक ट्रैक्टर और दो कृषि उपकरण किसान को खरीदने होंगे. कृषि विभाग ने इससे संबंधित राज्यादेश भी जारी कर दिया है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार योजना के पहले चरण में 80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. दो साल में इस योजना के तहत राज्य में 1100 से अधिक ट्रैक्टर का वितरण किया जाएगा. विभाग ने जिलावार ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य रखा है. इसके तहत सबसे अधिक ट्रैक्टर देवघर और दुमका जिले के किसानों को मिलेगा. 

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आवेदन की अंतिम तारीख

जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं अपने जिला कृषि कार्यालय से जाकर संपर्क कर सकते हैं. योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसानों को भूमि संरक्षण कार्यालय में जाकर आवेदन भर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तीन जुलाई रखी गई है. इससे पहले आवेदन फॉर्म लेकर किसानों को निर्धारित फॉर्मेट में भरकर उसे जमा करना होगा. ट्रैक्टर और कृषि यंत्र वितरण में वैसे लाभुक समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास 10 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य जमीन है. इसके साथ ही उनके पास ट्रैक्टर चलाने के लिए एक वैध लाइसेंस का भी होना अनिवार्य है. 

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आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजना के तहत अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान अपने नजदीकी भूमि संरक्षण कार्यालय में भी जाकर संपर्क कर सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. 

  • आवेदक किसान का पैन कार्ड 
  • आधार कार्ड
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • किसान का ड्राइविंग लाइसेंस
  • खेत के कागजात 
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • किसान की पासपोर्ट साइज फोटो

 

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