यूपी के अंडा बाजार में आजकल एक अजीब सी हलचल मची हुई है. हलचल है बाजार में अंडे की बिक्री से जुड़े एक सरकारी फरमान के चलते. 15 अप्रैल से यूपी सरकार ने अंडों की बिक्री, अंडे ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करने से जुड़ी एग पॉलिसी जारी की है. इसी पॉलिसी के तहत यूपी सरकार अब दूसरे राज्यों से यूपी में आने वाले अंडों की गिनती भी करेगी. इसका मकसद अंडों का एक डाटाबेस तैयार करना है. कितना अंडा यूपी में हो रहा है और कितना बाहर से आ रहा है, इसका पूरा लेखा जोखा सरकार के पास रहेगा. इसी के आधार पर आगे की एग पॉलिसी तैयार होंगी.
अंडे को ट्रांसपोर्ट करने का नया नियम भी लागू हो गया है. गाइड लाइन के मुताबिक नियम यह है कि अगर अंडे से लदी गाड़ी 150 किमी से ज्यादा कहीं जा रही है तो वो एसी गाड़ी होनी चाहिए. जानकारों का कहना है कि यूपी के बाहर से जितनी गाड़ी आती हैं तो वो 200 किमी दूर से ही आती हैं. इतना ही नहीं यूपी के अंदर भी अगर आगरा से लखनऊ तक अंडे की गाड़ी जा रही है तो वो एसी होनी चाहिए.
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15 अप्रैल को जारी हुई गाइड लाइन के मुताबिक दूसरे राज्यस से अंडे लेकर यूपी आ रही गाड़ी के साथ इनवायस, कैशमीमो, पक्का बिल होना जरूरी होगा. इसके साथ ही बिल पर ट्रेडर्स का नाम, मोबाइल नंबर, पता, दूरी और कंटेनर का नंबर लिखना अनिवार्य होगा. अब नए नियम के मुताबिक यूपी में अंडे लाने वाली फर्म को करना यह होगा कि वो इस तरह के बिल की एक फोटो स्टेट कॉपी सरकार को ईमेल, डिजिटल माध्यम से या खुद से अपर निदेशक या संयुक्ता निदेशक कुक्कुटट पालन, निदेशालय में उपस्थित होकर जमा करानी होगी.
बाजार से खरीदकर खाया जा रहा अंडा खराब नहीं है यह पता लगाना अब आसान होगा.नई एग पॉलिसी में सरकार ने इसकी भी व्यकवस्थाग की है कि अंडे की पूरी और ठीक-ठीक जानकारी मिल सके. पॉलिसी के तहत पोल्ट्री संचालक को अंडा पोल्ट्री से बाहर भेजने से पहले उस पर कई तरह की जानकारी न मिटने वाली स्याही से या स्टिकर लगाकर देनी होगी. मुर्गी ने किस दिन अंडा दिया, कहां पर दिया, पता पिनकोड के साथ बताना होगा. इतना ही नहीं यह पूरी जानकारी अंडे की ट्रे पर भी स्टिकर लगाकर देनी होगी.
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गौरतलब रहे अंडों को ज्यादा से ज्यादा तीन महीने ही कोल्ड में रखा जाएगा. एक बार कोल्ड से निकले अंडे दोबारा कोल्ड में नहीं रखे जाएंगे. जिस चैम्बर में अंडे रखे जाएंगे उसका तापमान चार से सात डिग्री होना चाहिए. वहीं आर्दता 75 से 80 होगी. अंडे का भंडारण करने वाले कोल्ड स्टोरेज संचालकों को अपनी जानकारी सरकार के साथ साझा करनी होगी.
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