आपकी ट्रॉली पर भी हो सकता है 1 लाख रुपये का चालान, जानिए इससे कैसे बचें?
बहुत कम ही किसानों को पता है कि ट्रैक्टर के साथ उनकी ट्रॉली पर भी चालान हो सकता है. यातायात नियमों के मुताबिक ट्रॉली पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और ट्रॉली भी सीज हो सकती है. अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रॉली पर कैसे और क्यों चालान होगा, तो इससे जुड़े यातायात नियम हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं.
जब भी आप नया ट्रैक्टर खरीदते हैं तो सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. आरटीओ से रजिस्ट्रेशन होते ही ज्यादातर किसान बेफिक्र हो जाते हैं. मगर केवल इतनेभर से काम नहीं चलता है. बल्कि आपको ट्रैक्टर के साथ ही ट्रॉली का भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है. यदि आप रजिस्ट्रेशन के बिना ही ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं तो इसपर आपको मोटा जुर्माना देना पड़ सकता है. इतना ही नहीं ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनपर जुर्माने का प्रावधना होता है. इसलिए आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप ट्रॉली पर लगने वाले जुर्माने से बच सकते हैं.
ट्रॉली का RTO रजिस्ट्रेशन जरूरी
जिस तरह आप अपने ट्रैक्टर को खरीदने के बाद इसका RTO रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार किसानों को अपनी ट्रॉली का भी पंजीकरण कराना बहुत जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और बिना पंजीकरण के ही ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं तो इसपर मोटा जुर्माना हो सकता है. इसलिए जैसे ही आप अपने ट्रैक्टर के लिए ट्रॉली खरीदें तो तुरंत आरटीओ ऑफिस जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करला लें.
अब अगर आपने अपनी ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तब भी एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. संभव है कि ट्रॉली को आपने निजी कृषि के लिए ही रजिस्ट्रेशन करवाया होगा. लेकिन निजी काम के लिए रजिस्टर्ड ट्रॉली से अगर कोई किसान भाड़ा करता हुआ पाया गया या किसी दूसरे व्यावसायिक काम में इस ट्रॉली की इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो ये भी गैरकानूनी है. निजी ट्रॉली से व्यावसायिक का काम करने पर भी जुर्माना हो सकता है.
लगभग सभी किसान ट्रॉली को माल ढोने के लिए ही खरीदते हैं. जब आप इसका रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो भी ट्रॉली को मालवाहक कैटेगरी में ही आरटीओ से पंजीकरण मिलेगा. लेकिम अगर आप ट्रॉली से सवारियां ढोते हैं तो ये यातायात नियमों का उलंघन माना जाएगा. जो किसान अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली से सवारियां ढोएंगे तो उनका मोटा चालान हो सकता है.
हर तरह की ट्रॉली की माल ढोने की अपनी एक क्षमता होती है और यही क्षमता इसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी दर्ज होती है. जो किसान ट्रॉली पर इसके तय सीमा से ज्यादा माल ढोते पाए जाते हैं, यानी ट्रॉली पर ओवरलोडिंग करने पर भारी-भरकम चालान कट सकता है.
इसके साथ ही जो लोग अपनी ट्रॉली में मोडिफिकेशन करवाते हैं, जुर्माना उनका भी हो सकता है. अगर आपने ट्रॉली में ऐसे मोडिफिकेशन कराएं हैं जो इसकी मूल सरंचना में बदलाव कर रहे हैं तो इसपर जुर्माने का प्रावधान है.
बता दें कि अगर आप इनमें से किसी भी नियम का उलंघन करते पाए जाएंगे तो 1 लाख रुपये तक का चालान हो सकता है और साथ में ट्रॉली भी सीज हो सकती है.