ड्रोन उड़ाने वालों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रोन संचालन को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. बरेली और पश्चिमी यूपी में ड्रोन से जुड़ी घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी गई है. ड्रोन रखने वाले हर व्यक्ति को अब अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और थाने में सूचना देना जरूरी होगा. यही नहीं ड्रोन के प्रयोग के लिए अनुमति भी लेनी होगी. यह जानकारी सोमवार को हरदोई में डीएम और एसपी ने प्रेस में पत्रकारों को दी. उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरिये किसी तरह की आपराधिक वारदात करने वालों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट तक लगाया जाएगा. बता दें कि कृषि के क्षेत्र में भी ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है और पुलिस की गाइडलाइन कृषि ड्रोन के लिए भी समान रूप से लागू है.
बरेली और पश्चिमी यूपी में ड्रोन से जुड़ी घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी गई है. ड्रोन उड़ाने से पहले अब पुलिस को ड्रोन संचालकों को ड्रोन उड़ाने की लिखित अनुमति लेनी होगा और पूरी जानकारी देने के बाद ही ड्रोन का संचालन किया जा सकेगा. साल 2023 में शासन द्वारा जारी नियमावली के तहत, ड्रोन के संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. इसको लेकर सोमवार को हरदोई में डीएम अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक (एसपी) नीरज जादौन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिसके पास भी ड्रोन है, वह तत्काल थाना स्तर पर सूचना दें कि ड्रोन कहां से खरीदा गया है, किस कंपनी का है, किस व्यक्ति के पास है और किस क्षेत्र में इसका संचालन हो रहा है.
एसपी नीरज जादौन ने बताया कि यह जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अनआइडेंटिफाइड ड्रोन से कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, और अपराधी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति या पंजीकरण के ड्रोन उड़ाता पाया गया, तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी. यहां तक कि एनएसए और गैंगस्टर एक्ट तक के तहत मामला दर्ज हो सकता है. फिलहाल यूपी सरकार के मुखिया के आदेश के बाद अगर आपके पास ड्रोन है तो उसे तुरंत पुलिस थाने में रजिस्टर कराएं और उसके उपयोग की भी अनुमति लें.
हरदोई के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नीरज जादौन ने कहा, एक्चुअली ड्रोन को लेकर आप सभी को अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2023 में ड्रोन के परिचालन के लिए एक नियमावली पब्लिश की गई थी. उसे देखते हुए जितने भी ड्रोन हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. सभी से अनुरोध है कि थाना स्तर पर उसकी सूचना दे दें. जिसके पास ड्रोन है उसका प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, कहां से खरीदा गया है, उसका नाम आईडी सभी थाने पर हो, जिससे पुलिस को पता हो कि किसके पास ड्रोन है और वह कहां-कहां इसका परिचालन कर रहा है.
जादौन ने कहा, अनआईडेंटिफाई ड्रोन उड़ाए जाते हैं जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है. इसके कारण गंभीर अपराध भी हो जाते हैं जिसकी वजह से सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि अगर ऐसी कोई चीज दिखाई दे तो उस पर कोई एक्शन न ले तो पुलिस को फोन करें. हम लोग एक्शन लेंगे. अगर कोई भी इस तरह का मामला प्रकाश में आता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसमें एनएसए और गैंगस्टर तक की कार्रवाई होगी. (रिपोर्ट-प्रशांत पाठक)
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