
Subsidy on Farming Equipment: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने किसानों को लेकर बड़ी पहल की है. योगी सरकार ने किसानों के द्वारा खेती के लिए प्रयोग की जा रही मशीनरी को लेकर भी बड़ी योजना शुरू की गई है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को मशीनरी पर भी बड़ा लाभ मिलने वाला है, जिसके तहत किसानों को मशीनरी खरीदने पर उन्हें सब्सिडी के तौर पर अनुदान दिया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य कृषि में यंत्रों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर उत्पादन क्षमता में सुधार करना है. कृषि यंत्रों की बुकिंग की 21 जनवरी, 2025 से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख 4 फरवरी 2025 निर्धारित की है. 4 फरवरी तक किसान अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.
उप्र के कृषि निदेशक डॉ जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है. इसके तहत किसान ड्रोन, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, पावर ऑपरेटेड चैफ कटर, स्ट्रा रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर, फार्म मशीनरी बैंक (एफपीओ) और अन्य यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा. आवेदन की अंतिम तारीख 4 फरवरी 2025 रात 12:00 बजे तक है.
उन्होंने बताया कि विभागीय पोर्टल https://agridarshan.up.gov.in पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक करके विकास खंडवार आवेदन किया जा सकता है. फसल अवशेष प्रबंधन योजना (सीआरएम) के तहत बेलिंग मशीन, हे-रेक, रीपर कम बाइंडर और सुपर सीडर के लिए भी आवेदन जनपदवार ऑनलाइन किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करना अनिवार्य है.
यदि पंजीकृत मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा हो, तो नया नंबर या परिवार के किसी सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री या पुत्रवधू) का मोबाइल नंबर उपयोग किया जा सकता है. एक किसान परिवार (पति या पत्नी में से कोई एक) एक वित्तीय वर्ष में एक या अधिक यंत्र खरीद सकता है. फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अधिकतम 50% अनुदान मिलेगा. आवेदन अधिक होने पर ई-लॉटरी के जरिए चयन किया जाएगा.
1- कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अनुदान संख्या 11 के तहत सभी जातियों और श्रेणियों के किसान और एफपीओ अनुदान के लिए पात्र हैं.
2- अनुदान संख्या 83 के तहत केवल अनुसूचित जाति के किसान और किसान समूह को लाभ दिए जाने का प्रावधान हैं.
3- अनुदान संख्या 81 के तहत केवल अनुसूचित जनजाति के किसान और किसान समूह (एफ.पी.ओ.) ही सब्सिडी के लिए पात्र हैं.
एक लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए 5000 रुपये जमानत राशि होगी. चयनित किसानों को यंत्र की खरीद के लिए 30 दिन का समय मिलेगा. विभागीय पोर्टल पर यंत्र की रसीद, फोटो, सीरियल नंबर और अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे. डॉ तोमर ने बताया कि केवल उन यंत्रों पर अनुदान मिलेगा, जो विभाग में सूचीबद्ध निर्माताओं से खरीदे जाएंगे और upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर होंगे. यदि चयनित नहीं हुए तो जमानत राशि बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी. इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी आधिकारिक पोर्टल (agridarshan.up.gov.in) पर उपलब्ध है.
ये भी पढ़ें-
सीएम योगी 28 जनवरी को लॉन्च करेंगे 'कृषि सेक्टर' की सबसे बड़ी योजना, 10 लाख किसानों को होगा फायदा
Rajasthan: हजारों किसानों का कर्ज होगा माफ, 20 जिले में खाद-बीज पर सब्सिडी देगी सरकार
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today