नहीं हो बारिश तो किसान ना हों परेशान, पंपसेट से करें दनादन सिंचाई...ये सरकार दे रही डीजल पर सब्सिडी

नहीं हो बारिश तो किसान ना हों परेशान, पंपसेट से करें दनादन सिंचाई...ये सरकार दे रही डीजल पर सब्सिडी

बारिश कम होने से किसान परेशान न हों और डीजल पंपसेट से जमकर खेतों की सिंचाई करें.दरअसल, ये राज्य सरकार किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पर सब्सिडी दे रही. यहां विस्तार से जान लें पूरी प्रक्रिया.

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नहीं हो बारिश तो किसान ना हों परेशान, पंपसेट से करें दनादन सिंचाई...ये सरकार दे रही डीजल पर सब्सिडीसरकार दे रही डीजल पर सब्सिडी

अगर आप बिहार के किसान हैं और धान या मक्का यानी खरीफ फसलों की खेती कर रहे हैं, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है. दरअसल, बिहार में कई बार कम बारिश के कारण खेतों की सिंचाई के लिए डीजल पंपसेट का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. इसे ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने किसानों को डीजल पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है ताकि सिंचाई की लागत को कम किया जा सके और फसल समय पर तैयार हो सके. आइए जानते हैं इस योजना का लाभ कैसे लें.

किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी?

  • बिहार सरकार डीजल पंपसेट से सिंचाई करने के लिए 75 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दे रही है.
  • एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के  लिए प्रति एकड़ 750 रुपये की दर से सब्सिडी दिया जाएगा.
  • धान और जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा.
  • इसके अलावा खड़ी फसल में धान, मक्का, दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय और सुगंधित पौधे की
  • अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा.
  • प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल पर सब्सिडी दिया जाएगा.
  • यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा.
  • ये पैसा किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा.

इन किसानों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ

  • डीजल सब्सिडी से खड़ी फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों यानी जमीन के मालिक और बटाईदार किसान को दिया जाएगा.
  • जमीन के मालिक को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है.
  • वैसे किसान, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं यानी बटाईदार किसानों को प्रमाणित / सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य/वार्ड पार्षद /मुखिया /सरपंच /पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य और कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी.
  • सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले किसान को ही सब्सिडी का लाभ मिले, इसके लिए खेत पर लाभार्थी किसान के साथ जियो टैगिंग फोटो खींचकर अपलोड किया जाएगा.

कब तक उठा सकते हैं योजना का लाभ?

  • केवल वैसे ही किसान, इस योजना के तहत आवेदन करें, जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं.
  • इसके अलावा डीजल की खरीद वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग की गई हो, इसकी जांच संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा किया जाएगा.
  • अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल खरीदने के बाद  डिजिटल पावती रसीद (डिजिटल वाउचर) जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम दस अंक अंकित हो, मान्य होगा.
  • सत्यापन के समय डीजल खरीद की कीमत कृषि समन्वयक को देना जरूरी होगा.
  • किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे.
  • डीजल की रसीद पर किसानों का पूर्ण दस्तखत और अंगूठा का निशान होना जरूरी है.
  • यह सब्सिडी दिनांक 30 अक्टूबर 2025 तक सिंचाई के लिए खरीदे गए डीजल के लिए ही यह मान्य होगा.

लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन?

  • इस योजना का लाभ ऑनलाइन रजिस्टर्ड किसानों को ही दिया जाएगा.
  • इसके अलावा किसी भी तरह की गलती होने पर किसान दोबारा आवेदन कर सकते हैं.
  • किसान इसके लिए कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html के दिए गये लिंक DBT in Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर डीजल की सब्सिडी के लिए आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

किसान जानकारी के लिए यहां करें संपर्क? 

यदि आप भी बिहार के किसान हैं और डीजल सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते है तो इसके लिए सरकार किसानों को सब्सिडी मुहैया करा रही है. इसके लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं. साथ ही किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं.

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