Rajasthan: हजारों किसानों का कर्ज होगा माफ, 20 जिले में खाद-बीज पर सब्सिडी देगी सरकार

Rajasthan: हजारों किसानों का कर्ज होगा माफ, 20 जिले में खाद-बीज पर सब्सिडी देगी सरकार

बूंदी जिले के 486, नागौर जिले के 67, धौलपुर जिले के 58, झालावाड़ जिले के 61, सवाई माधोपुर के 2, बारां का 1, अजमेर के 592, भरतपुर के 418, कोटा के 345, टोंक के 865, बीकानेर के 45, बांसवाड़ा के 817, बालोतरा के 10, फलौदी के 207, पाली के 155, हनुमानगढ़ के 49, डीग के 258, जोधपुर के 262, ब्यावर के 626, भीलवाड़ा के 564 और हनुमानगढ़ जिले के 9 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है. इन जिले के किसानों को सरकार सब्सिडी देगी.

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हजारों किसानों का कर्ज होगा माफ, 20 जिले में खाद-बीज पर सब्सिडी देगी सरकारकृषि इनपुट पर सब्सिडी देगी राजस्थान सरकार

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खरीफ की बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित 21 जिलों के किसानों को एसडीआरएफ से कृषि इनपुट सब्सिडी देने को मंजूरी दे दी है. सरकारी बयान के अनुसार, इसके लिए 20 जिलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबे वाले 5897 गांवों को प्रभावित घोषित किया गया है. 

इस संबंध में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी. मुख्यमंत्री ने 2024 में मॉनसून के दौरान बाढ़ और ओलावृष्टि से खरीफ फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए थे और जिला कलेक्टरों से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है.

20 जिले के किसानों को फायदा

इस फैसले के अनुसार बूंदी जिले के 486, नागौर जिले के 67, धौलपुर जिले के 58, झालावाड़ जिले के 61, सवाई माधोपुर के 2, बारां का 1, अजमेर के 592, भरतपुर के 418, कोटा के 345, टोंक के 865, बीकानेर के 45, बांसवाड़ा के 817, बालोतरा के 10, फलौदी के 207, पाली के 155, हनुमानगढ़ के 49, डीग के 258, जोधपुर के 262, ब्यावर के 626, भीलवाड़ा के 564 और हनुमानगढ़ जिले के 9 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है.

इन गांवों में नुकसान से प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ नियमों के अनुसार कृषि इनपुट सब्सिडी दी जाएगी. इससे किसानों को खेती के सामान जैसे खाद और बीज आदि की खरीद में लाभ मिलेगा. इससे किसानों की कृषि लागत कम होगी और उनकी कमाई बढ़ेगी.

किसानों का कर्ज होगा माफ

राजस्थान के जालोर जिले के किसानों को सरकार ने एकमुश्त समझौता योजना-2024 के तहत राहत देने का ऐलान किया है. इसमें डिफॉल्टर कर्जदार किसान 31 मार्च, 2025 तक एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकेंगे. सरकार ने कहा है कि जालोर जिले के कृषि और अकृषि कर्जदार किसान जो अपना लोन नहीं चुका पाए हैं, वे निर्धारित बकाया राशि जमा करवाकर योजना का लाभ ले सकेंगे.  

जालोर जिले के ऐसे कर्जदार किसान जिनके खिलाफ बकाया ऋण राशि अवधिपार और 31 मार्च, 2023 को एनपीए में दर्ज हो चुकी है, वे कर्जदार किसान लोन चुकाए जाने की कुल राशि का 25 प्रतिशत जमा कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. निर्धारित तारीख तक बकाया राशि चुकाकर कर्ज से मुक्त हो सकते हैं. 

इसके लिए कर्जदार किसान को जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक की नजदीकी शाखा के शाखा प्रबंधक या क्षेत्रीय अधिकारी से संपर्क करना होगा. इस योजना की अवधि 31 मार्च, 2025 रखी गई है. इस तारीख तक डिफॉल्टर कर्जदार किसान एकमुश्त समझौता योजना का लाभ उठा सकते हैं. अगर किसान इस तारीख तक अपनी बकाया एनपीए या ओडी राशि जमा नहीं करवाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

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