उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 में केंद्र द्वारा दिए जाने वाले 30 फीसदी अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के किसानों के लिए 70 प्रतिशत राज्य अनुदान देने का प्रावधान भी है। इस तरह, यदि इन समुदायों के किसान बिजली से चलने वाले अपने पंप को सोलर पंप में बदलते हैं, तो उन्हें शत प्रतिशत अनुदान मिल सकता है. अन्य श्रेणी के कृषको हेतु केन्द्रीय अनुदान 30 प्रतिशत के अतिरक्ति 60 प्रतिशत राज्य अनुदान अनुमन्य है एवं 10 प्रतिशत अंशदान कृषको द्वारा देय है.
योजनान्तर्गत यूपीनेडा द्वारा विकसित पोर्टल htpp://upnedakusumc1.in पर पूर्व में किये गये आवदेन/ इच्छुक लाभार्थी कृषको द्वारा नवीन आनॅलाइन आवेदन कर पोर्टल के माध्यम से कृषक अंशदान दिनांक 15.01.2025 तक जमा करते हुए योजना का लाभ "पहले आओं, पहले पाओ के आधार पर उठाया जा सकता है.
यूपीनेडा से मिली जानकारी के अनुसार, पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश हेतु विभिन्न क्षमता (3 एचपी, 05 एचपी, 7.5 एचपी एवं 10 एचपी) के 10000 अदद निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पंप के सोलराइजेशन का लक्ष्य प्रस्तावित है. यह योजना पीएम कुसुम योजना के सी-1 घटक के तहत संचालित की जा रही है. इस योजना की विशेष बात यह है कि सोलर पैनल युक्त ट्यूबवेल से अतिरिक्त बिजली बनती है, तो वह यह बिजली ग्रिड में चली जाएगी, जिसका भुगतान किसानों को बिजली विभाग की ओर से किया जाएगा. इस तरह, किसानों को जहां एक तरफ बिजली के बिल की बचत होने से राहत मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर सोलर पैनल से बनी बिजली बेचकर कमाई भी होगी.
3 एचपी- 4.5 कि0वा0- रुपये 23,900
5 एचपी- 7.5 कि0वा0- रुपये 39,325
7.5 एचपी- 11.2 कि0वा0- रुपये 54,800
10 एचपी- 14.9 कि0वा0- रुपये 2,26,750
योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। यूपीनेडा के पोर्टल http://upneda kusumcl.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं पोर्टल के माध्यम से किसानों को अपने हिस्से का 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा. यहां निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सहित अपने दस्तावेज आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, खेत के दस्तावेज - खसरा खतौनी की कॉपी, बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी आदि अपलोड करनी होगी. इसके बाद, लगभग एक सप्ताह में विभाग के द्वारा खेत में लगे डीजल पंप का सत्यापन कर लिया जाएगा और उसके बाद सोलर पंप कनेक्शन लगा दिया जाएगा. अनुदान की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आएगी. योजना का लाभ 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर मिलेगा.
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