प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) किसानों के हित के लिए चलाई गई योजना है. इसके तहत किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है. इससे सरकार देश के ज्यादा से ज्यादा किसानों को मुसीबत के समय मदद कर पाती है. आपको बता दें आए दिन किसी न किसी वजह से फसलों को काफी नुकसान होता है. फिर वो मौसम की वजह से हो, जंगली जानवर की वजह से वो या फिर कीटों के आक्रमण की वजह से हो. इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसानों को भुगतना पड़ता है.
ऐसे में इस नुकसान से किसानों को बचाने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती रहती है. इसी कड़ी में सरकार किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) चला रही है. ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास ये डिटेल होना बहुत जरूरी है. तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा. इसमें सबसे खास है बैंक अकाउंट नंबर क्योंकि इस खाता नंबर पर सरकारी या प्राइवेट एजेंसी की ओर से डीबीटी के माध्यम से पैसे जमा कराए जाते हैं. अगर बैंक खाता नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे.
2016 में शुरू की गई पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) का उद्देश्य फसल क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करना है. अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना. इस योजना के कारण किसानों को फसल की अत्यधिक बर्बादी की स्थिति में सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे से आर्थिक मदद मिलती है. इसके अलावा वह दोबारा उसी उत्साह के साथ खेती की तैयारी कर सकते हैं.
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पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के लिए आवेदन करने के लिए किसानों के पास बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, किसान का पासपोर्ट साइज फोटो, किसान का निवास प्रमाणपत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि की जरूरत है. इसके अलावा किसान के पास राशन कार्ड, अगर खेत किराये पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी की भी जरूरत हो सकती है.
*प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना*
— Dept. of Agriculture & Farmers Welfare, Haryana (@Agriculturehry) February 28, 2024
*ज़रूरी दस्तावेज*
॰ बैंक अकाउंट नंबर
॰ आधार नंबर
॰ किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
॰ किसान का निवास प्रमाणपत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि pic.twitter.com/hRHhZgG6eA
यदि किसी बीमित किसान को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बादी का सामना करना पड़ता है, तो वह 72 घंटों के भीतर नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से सूचित कर सकता है. किसान फसल बीमा ऐप (Kisan Fasal Bima App) के माध्यम से किसान अपनी क्षतिग्रस्त फसलों की जानकारी दे सकते हैं. आप बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी कृषि कार्यालय में भी इसकी जानकारी दी जा सकती है और संबंधित बैंक शाखा व जनसेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं.
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