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सरकारी मदद से फ्री में खुदवाएं सिंचाई का कुआं, 20 जुलाई तक करना होगा आवेदन

सरकारी मदद से फ्री में खुदवाएं सिंचाई का कुआं, 20 जुलाई तक करना होगा आवेदन

बिहार सरकार सिंचाई और पानी पीने की सुविधा को आसान बनाने के लिए "हर खेत तक सिंचाई का पानी" सिंचाई निश्चय योजना चला रही है. इसके अंतर्गत निजी भूमि पर 10 फीट व्यास और 30 फीट गहराई वाले सिंचाई कुआं का निर्माण कराया जा रहा है. इस योजना का लाभ किसान 20 जुलाई तक ले सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

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फ्री में खुदवाएं सिंचाई का कुआं फ्री में खुदवाएं सिंचाई का कुआं

किसानों के लिए खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी है. बिना पानी के खेती करना कल्पना से इतर है. दरअसल, सिंचाई में कमी आने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है. वहीं, देश के कई राज्यों में लगातार हो रहे भू-जल स्तर में गिरावट किसानों के लिए समस्या बनती जा रही है. ऐसे में किसानों को फसलों की सिंचाई करने में काफी परेशानी होती है. इन्हीं परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार "हर खेत तक सिंचाई का पानी" सिंचाई निश्चय योजना चला रही है. इसकी मदद से निजी और सामुदायिक जमीन पर कुआं खुदवाने और निजी जमीन पर जल संचयन तालाब और फार्म पौंड निर्माण के लिए आवेदन मंगाया गया है. वहीं, तालाब या कूप के लिए सब्सिडी भी मुहैया करवाई जाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे दी गई डिटेल को पढ़ें.

जानिए कब तक करें आवेदन

निजी भूमि पर सिंचाई कुआं निर्माण, जल संचयन तालाब और फार्म पौंड के लिए इच्छुक किसान सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. साथ ही सामुदायिक भूमि पर सिंचाई कुंआ निर्माण के लिए लाभ लेने वाले समूह के मुख्य व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 जून से शुरू हो गई है, जो 20 जुलाई तक चलेगी. ऐसे में इन जिलों के किसान इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही योजना का काम जिलावार और मदवार लक्ष्य के अनुसार "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जाएगा.

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जानिए कितनी मिलेगी सब्सिडी

"हर खेत तक सिंचाई का पानी" सिंचाई निश्चय योजना के अंतर्गत निजी जमीन पर 10 फीट व्यास और 30 फीट गहराई वाले सिंचाई कुआं का निर्माण कराया जाएगा. वहीं, सामुदायिक/सरकारी भूमि पर 15 फीट व्यास और 30 फीट गहराई के सिंचाई कुंआ का निर्माण कराया जाएगा. साथ ही निजी भूमि पर जल संचयन तालाब (150'x100'x8') और फार्म पौड (100'x66'x10') का निर्माण कराया जाएगा. इसमें निजी भूमि पर कराए जाने वाले सिंचाई कुआं निर्माण पर 80 प्रतिशत सब्सिडी और सामुदायिक जमीन पर कराए जाने वाले सिंचाई कुआं निर्माण पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा निजी भूमि पर कराए जाने वाले जल संचयन तालाब और फार्म पौड के निर्माण पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी.

यहां के किसान उठा सकते हैं लाभ

इस योजना का लाभ दक्षिण बिहार के 9 जिलों के किसान उठा सकते हैं. इसमें जमुई, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, कैमूर और बक्सर शामिल हैं. इन जिलों में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" सिंचाई निश्चय योजना अंतर्गत सर्वे किए गए स्थानों पर तालाब और कुआं बनाया जाएगा. इन 9 जिलों में सर्वेक्षण के बाद चयनित स्थलों पर 100 तालाब और कुएं का निर्माण किया जाएगा.

किसान यहां कर सकते हैं आवेदन

इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को कृषि विभाग, बिहार सरकार की वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/krishi/ Citizen Home.html पर दिए गए लिंक या URL लिंक https://bwds.bihar.gov.in पर आवेदन करना होगा. इसमें किसान को DBT in Agriculture के 13 अंकों का पंजीयन संख्या का उपयोग करना होगा. साथ ही किसान विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के उप निदेशक (कृषि अभियुक्त), भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक या भूमि संरक्षण से संपर्क कर सकते हैं.