छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी सौगात, अलग-अलग स्कीम के लिए सरकार ने जारी किए 562 करोड़

छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी सौगात, अलग-अलग स्कीम के लिए सरकार ने जारी किए 562 करोड़

पंचायत संचालनालय ने सभी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के खातों में आवंटित राशि समय-सीमा में अंतरित करने के निर्देश जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए हैं.

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छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी सौगात, अलग-अलग स्कीम के लिए सरकार ने जारी किए 562 करोड़छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी सौगात

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 13 सितंबर को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर कुल 562 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं. प्रदेश की ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को इनमें से टाइड ग्रांट (बद्ध अनुदान) के रूप में 337 करोड़ 50 लाख रुपए और अनटाइड ग्रांट (अबद्ध अनुदान) के रूप में 225 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है. पंचायत संचालनालय द्वारा इस संबंध में राज्य के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिपत्र जारी किया गया है.

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय वित्त आयोग के निर्देशानुसार और राज्य शासन की सहमति से जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्य 10:15:75 के अनुपात में यह राशि वितरित की गई है. इसके अनुसार टाइड ग्रांट के रूप में जिला पंचायतों को कुल 33 करोड़ 75 लाख रुपए, जनपद पंचायतों को 50 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपए और ग्राम पंचायतों को 253 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये का आवंटन सौंपा गया है.

पंचायतों को की गई राशि आवंटित

वहीं अनटाइड ग्रांट के रूप में भी जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के मध्य 10:15:75 के अनुपात में राशि आवंटित की गई है. अनटाइड ग्रांट के तौर पर जिला पंचायतों को कुल 22 करोड़ 50 लाख रुपये, जनपद पंचायतों को 33 करोड़ 75 लाख रुपये और ग्राम पंचायतों को 168 करोड़ 75 लाख रुपये का आवंटन किया गया है.

राशि समय पर भेजने के निर्देश

पंचायत संचालनालय ने सभी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के खातों में आवंटित राशि समय-सीमा में अंतरित करने के निर्देश जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए हैं. साथ ही ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के खाते में आवंटित राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र और ग्राम पंचायतवार आवंटित राशि की जानकारी पंचायत संचालनालय को उपलब्ध कराने को कहा है. सब्सिडी की उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत संचालनालय और छत्तीसगढ़ के महालेखाकार को यथासमय भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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