राजस्थान सरकार इस वित्तीय वर्ष में पशुपालक किसानों को उनके काम आने वाले कृषि यंत्र जैसे चॉफ कटर, रिज बेड मेकर, रिज बेड प्लांटर पर सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों को चारा कटाई, खेतों में जुताई के बाद बेड बनाने जैसी कृषि यंत्रों को खरीदने में फायदा होगा. कृषि विभाग ने इस साल के लिए जिलों को लक्ष्य भी आवंटित कर दिए हैं. किसान या पशुपालक इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना में किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी. इसमें सामान्य किसानों को कुल कीमत का 40 प्रतिशत या चार हजार रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए जाते हैं. इसके अलावा लघु एवं सीमांत किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को 50 प्रतिशत या पांच हजार रुपये की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाती है.
सामान्य से अलग कृषि विभाग बिजली से चलने वाली कुट्टी मशीन पर ज्यादा सब्सिडी देता है. इसमें सामान्य किसानों को लागत का 40 प्रतिशत या आठ हजार रुपये अनुदान दिया जाता है. साथ ही लघु एवं सीमांत किसान, , अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को कीमत का 50 प्रतिशत या 10 हजार रूपए अनुदान दिया जाता है.
इसके अलावा इस साल बेड मेकर या बेड प्लान्टर पर भी सामान्य किसानों को हल्के वजन पर 50 प्रतिशत या 17,500 रुपये सब्सिडी दी जा रही है. साथ ही लघु सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला किसानों को 26, 250 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है.
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इसके अलावा रिज बेड प्लान्टर, हेवी बेड पर सामान्य किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 22,500 रुपये सब्सिडी है. लघु सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को 75 प्रतिशत या अधिकतम 33,750 रुपये सब्सिडी दी जाएगी.
चॉफ कटर सहित कई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए पशुपालक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए किसान नजदीकी ई-मित्र पर जा सकते हैं. इसके अलावा राज किसान सुविधा एप और किसान साथी पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन किया जा सकता है.
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आवेदन के लिए किसानों को जन आधार, जमाबंदी की नकल और बैक खाता नम्बर अपलोड करने होंगे. विभाग फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद सब्सिडी सीधे खाते में जमा कर देगा.
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