अगर आपके पास सिंचाई का पंप कनेक्शन नहीं है तो परेशान न हों. अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो यह खबर आपके लिए है क्योंकि सरकार ने पंप कनेक्शन के लिए अच्छा बंदोबस्त किया है. दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार किसानों की सुविधा के लिए बहुत की कम रेट पर अस्थायी पंप कनेक्शन दे रही है. इसमें 5 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के कनेक्शन हैं. बस आपको ध्यान रखना है कि यह कनेक्शन अस्थायी होगा और इसकी मियाद तीन महीने से लेकर पांच महीने तक होगी. तो फिर देर किस बात की. ऐसा पंप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो तुरंत अप्लाई कर दें.
यह सुविधा उन किसानों के लिए है जो रबी सीजन में सिंचाई के लिए अस्थायी रूप से पंप कनेक्शन लेना चाहते हैं. इसके लिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने किसानों को पंप कनेक्शन देने की व्यवस्था की है. किसान निर्धारित दरों के अनुसार राशि का भुगतान कर पंप कनेक्शन ले सकते हैं.
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इस स्कीम के तहत भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल और ग्वालियर इलाके के 16 जिलों में सरकार की ओर से दी गई सब्सिडी के मुताबिक पंप मुहैया कराए जा रहे हैं. इसमें वितरण कंपनी सरकार से कम की गई सब्सिडी के हिसाब से किसानों को पंप कनेक्शन दे रही है. इसके तहत 5 हॉर्स पावर (एचपी) का पंप तीन महीने के लिए 8946 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है.
किसान 5 एचपी का पंप चार महीने के लिए 1814 रुपये में, 5 एचपी का पंप पांच महीने के लिए 14683 रुपये, 8 एचपी का पंप तीन महीने के लिए 14109 रुपये, 8 एचपी का पंप चार महीने के लिए 18699 रुपये, 8 एचपी का पंप पांच महीने के लिए 23289 रुपये, 10 एचपी का पंप तीन महीने के लिए 17552 रुपये, 10 एचपी का पंप चार महीने के लिए 23289 रुपये और 10 एचपी का पंप पांच महीने के लिए 29026 रुपये में ले सकते हैं.
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पंप कनेक्शन की ये दरें चार अप्रैल 2024 से लागू हैं जिनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. किसानों को इन्हीं दरों पर सिंचाई पंप कनेक्शन दिए जा रहे हैं. किसान इसके लिए बिजली कंपनी की पीओएएस मशीन के जरिये ही पेमेंट करें और उसकी पर्ची जरूर लें. इससे आगे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. किसी तरह की समस्या आने पर यह पर्ची पंप कनेक्शन का सबूत रहेगी. तो जो किसान सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन लेना चाहते हैं, वे इस सब्सिडी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं.
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