नासिक जिले के निफ़ाड़ तहसील के एक 29 साल के किसान से 1.44 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. यह धोखाधड़ी एक व्यक्ति ने की जो ठाणे जिले के कल्याण का रहने वाला है. उसने किसान को नवी मुंबई (पनवेल) में शराब की दुकान का लाइसेंस ट्रांसफर करवाने का झांसा दिया.
आरोपी ने किसान को विश्वास दिलाया कि वह पनवेल स्थित शराब दुकान का लाइसेंस उसके नाम पर ट्रांसफर करवा देगा. इस झांसे में आकर किसान और उसके भाई ने जुलाई 2024 से जनवरी 2025 के बीच आरोपी को कई किश्तों में कुल ₹1.44 करोड़ रुपये दे दिए.
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने उस रकम में से ₹61 लाख असली शराब दुकान मालिक को दिए और बाकी ₹83 लाख खुद रख लिए. न तो लाइसेंस ट्रांसफर हुआ और न ही बचे हुए पैसे वापस किए गए.
जब किसान ने लाइसेंस की स्थिति और पैसों की जानकारी मांगी, तो आरोपी ने उसे कुछ चेक दिए, लेकिन सारे चेक बाउंस हो गए. इससे किसान को शक हुआ कि वह ठगा गया है.
किसान की शिकायत पर 23 अगस्त को एमएफसी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.
इस घटना से यह साफ है कि किसी भी बड़े निवेश या लाइसेंस प्रक्रिया में बिना पक्के दस्तावेज और भरोसे के किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए. हमेशा कानूनी सलाह लें और सभी दस्तावेज जांचें.
आजकल शराब के ठेके, सरकारी टेंडर, जमीन के सौदे जैसे मामलों में लाइसेंसिंग और परमिट के नाम पर कई लोग ठगी कर रहे हैं. गांवों से आने वाले भोले-भाले नागरिक, जिनको प्रक्रिया की सही जानकारी नहीं होती, ऐसे लोगों के आसान शिकार बनते हैं.
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