ब्रिटेन ने बासमती चावल के व्यापार के लिए नया नियम जारी किया है. इसे 'कोड ऑफ प्रैक्टिस' यानी कि CoP का नाम दिया गया है. इस सीओपी की वजह से भारत के बासमती व्यापारियों में खास चिंता है क्योंकि ब्रिटेन में भारत से सबसे अधिक बासमती की खेप जाती है. व्यापारियों की चिंता को दूर करने के लिए 'एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी' (APEDA) बहुत जल्द एक मीटिंग करने वाला है. इस मीटिंग में ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल होंगे. यही एसोसिएशन देश से बासमती के निर्यात में बड़ा रोल निभाता है. एपीडा देश के व्यापारियों को ब्रिटेन के नए नियम के बारे में बताएगा. इस बात पर विस्तार से चर्चा होगी कि ब्रिटेन के नए नियम से शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव होगा.
चावल व्यापारियों की चिंता पर गौर करते हुए एपीडा ने स्पष्ट किया है, यूके में बेचे जाने वाले बासमती पर लेबलिंग को लेकर कोड ऑफ प्रैक्टिस (CoP) खास जोर देता है और यह कोड एच्छिक है न कि अनिवार्य. जो लोग सीओपी का पालन नहीं करना चाहते उन्हें ब्रिटेन के कानून के हिसाब से यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वहां निर्यात किया जाने वाला बासमती असली (ऑथेंटिक) है. एपीडा के मुताबिक, सीओपी में बासमती की उन वेरायटी को शामिल किया गया है जिसे भारत और पाकिस्तान में मंजूरी मिली है.
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ब्रिटेन के नए नियम में भारत की कुछ बासमती वेरायटी को बाहर भी किया गया है. भारत में उगाई जाने वाली बासमती की पांच वेरायटी ब्रिटेन में निर्यात से हटाई गई हैं. इनमें से चार के बारे में एपीडा ने जानकारी दी है. इसमें मालवीय बासमती धान, पंत बासमती 1, वल्लभ बासमती 21 और वल्लभ बासमती 24 शामिल हैं. ये चार किस्में ऐसी हैं जिनकी खेती नहीं होती है, इसलिए निर्यात पर भी कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है.
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ब्रिटेन के सीओपी में जिस पांचवीं वेरायटी को हटाया गया है उसका नाम है पंजाब बासमती. इसे लिस्ट बनाने में ब्रिटेन की गलती मानी जा रही है क्योंकि भारत में इस नाम से कोई भी नोटिफाइड बासमती की वेरायटी नहीं है. पंजाब बासमती के नाम से भारत में जो भी नोटिफाइड वेरायटी हैं उनका नाम पंजाब बासमती 1, पंजाब बासमती 2, पंजाब बासमती 3 आदि है. इसलिए पंजाब बासमती जैसा नाम ब्रिटेन के सीओपी से हटाने पर निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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