यूपी में PM फसल बीमा योजना के लिए एक अरब 6 करोड़ रुपये मंजूर, कृषि मंत्री ने दी जानकारी

यूपी में PM फसल बीमा योजना के लिए एक अरब 6 करोड़ रुपये मंजूर, कृषि मंत्री ने दी जानकारी

किसानों के लिए भारी बारिश, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि, वज्रपात, कीट प्रकोप, सुखाड़ आदि आपदाएं चिंता का कारण बनी रहती हैं. ऐसे में इन जोखिमों से सुरक्षा देने के लिए पीएम फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत नुकसान होने पर किसानों को मुआजवा दिया जाता है. इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएम फसल बीमा योजना के लिए राज्‍य सरकार ने 1 अरब से ज्‍यादा की राशि‍ मंजूर की है.

पीएम फसल बीमा योजनापीएम फसल बीमा योजना
क‍िसान तक
  • Noida,
  • Nov 09, 2024,
  • Updated Nov 09, 2024, 8:56 PM IST

PM Fasal Bima Yojana: उत्‍तर प्रदेश के किसानों के लिए खेती-किसानी में फसल खराबी और प्राकृत‍िक आपदाओं जैसे जोखिम को लेकर सुरक्षा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एक अरब छः करोड़ उन्नीस लाख रुपये मंजूर किए गए हैं. राज्‍य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 में नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के तहत यह वित्तीय स्वीकृति दी गई है. राज्‍य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यह जानकारी दी है.

इन उद्येश्‍यों के लिए बनी है योजना

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य कृषि में टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा देना है. इसके अलावा किसानों को अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल के नुकसान या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनकी आय को स्थिर करना, किसानों को नई और मॉडर्न एग्रीकल्‍चर सिस्‍टम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है. साथ ही इससे कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना, जिससे खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की वृद्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने में भी मदद मिलेगी.

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इन स्थितियों में मिलता है मुआवजा

मुआवजे के लिए किसानों को अपनी फसल बीमा करवाना अन‍िवार्य होता है. अगर किसी क्षेत्र में किसानों को नुकसान होता है तो सरकार वहां जांच के बाद मुआवजा देती है. बीमा के तहत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को लेकर फसलें कवर की जाती हैं.

बीमा का क्लेम फसल बुवाई से कटाई के बीच में सूखा पड़ने, बाढ़ की स्थिति‍ में, कीट का प्रकोप होने पर, प्राकृतिक आग और बिजली के गिरने से नुकसान, तूफान से फसल प्रभावित होने पर, ओलावृष्टि आदि की स्थिति‍ में सर्वे के बाद दिया जाता है. 

वहीं, अगर काटी हुई फसल को खेत में सुखाने के लिए छोड़ा जाता है तो चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असमय होने वाली बारिश, ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान पर भी मुआवजा दिया जाता है. हालांकि, इसका बीमा कवर अधिकतम 14 दिन के लिए होता है.

फसल बीमा के लिए ऐसे से करें आवेदन

योजना में आवेदन के लिए सबसेस पहले पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं. फिर होमपेज पर दिख रहे किसान कॉर्नर पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और लॉगिन करें. इसके बाद आवश्‍यक जानकारी- नाम, पता, आयु, राज्य आदि दर्ज करनी होगी. अंत में आवेदन सबमिट करना होगा. 

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