छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई Cabinet Meeting में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इनमें खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में Minimum Support Prise पर धान की खरीद करने और Custom Milling की नीति काे मंजूरी देने का फैसला किया गया. मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनुशंसा पर चालू खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर राज्य के किसानों से नगद एवं Linking Process से धान की खरीद आगामी 14 नवम्बर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है. सरकार की ओर से बताया गया कि इस सीजन में किसानों से धान की खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी. कृषि विभाग द्वारा MSP पर धान खरीदी के लिए इस बार एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है. इसके तहत किसानों के Online Registration की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी.
खाद्य विभाग की ओर से बताया गया कि चालू खरीफ सीजन 2024-25 में साय सरकार ने किसानों से अनुमानित 160 लाख टन धान की खरीद करने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए एमएसपी पर धान खरीद करने के लिए पिछले सालों की ही तरह Biometric system लागू रहेगा.
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इसके अलावा कैबिनेट ने धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान नये जूट बारदाना खरीदने की स्वीकृति दी है. बारदाना की खरीद जूट कमिश्नर के माध्यम से होगी. सरकार का अनुमान है कि इस साल धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी.
मंत्रिपरिषद की बैठक में पिछले खरीफ सीजन 2023-24 के दौरान राज्य की Co-operative Societies में कार्यरत Data Entry Operators को 18,420 रुपये प्रतिमाह की दर से कुल 12 माह का मानदेय भुगतान करने का निर्णय किया गया. इससे सरकार के खजाने पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा. इसके भुगतान के लिए पिछले सालों की ही तरह मार्कफेड को उक्त राशि दी जाएगी.
कैबिनेट ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने का भी अहम फैसला किया है. इस संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा अनुशंसित 49 मुकदमों को न्यायालय से वापस ले लिया जाएगा.
इतना ही नहीं मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 के तहत सूबेदार एवं उप निरीक्षक संवर्ग में प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसमें सभी प्रकार की छूट को मिलाकर Age Limit अधिकतम 45 वर्ष होगी.
साय कैबिनेट ने राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 के प्रारूप काे भी मंजूरी दी है. इसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने दायित्वों के साथ-साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन का काम भी देखेगी. ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण करने के अलावा नये कनेक्शन देने का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता का निर्धारण एवं शिकायतों का निराकरण भी यह समिति करेगी.
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साय कैबिनेट ने दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है. इसके तहत ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई हो और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकम्पा हेतु पात्र है, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी.
कैबिनेट ने आपातकाल के दौरान राजनैतिक या सामाजिक कारणों से हिरासत में रखे गए व्यक्ति की सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया है. इसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का निधन होने पर राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी. साथ ही अंत्येष्टि के लिए उनके परिवार को 25 हजार रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी.