PMFBY: फसल बीमा योजना में क्लेम करने के लिए कौन से दस्तावेज जमा करने होते हैं?

PMFBY: फसल बीमा योजना में क्लेम करने के लिए कौन से दस्तावेज जमा करने होते हैं?

PMFBY: फसल बीमा योजना में किसानों की ओर से बीमा की हुई फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. लेकिन फसल बीमा योजना में क्लेम करने के लिए किसानों को कई दस्तावेजों को जमा करना होता है. आइए जानते हैं कौन से हैं वो दस्तावेज?

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फसल बीमा योजना में क्लेम करने के लिए कौन से दस्तावेज जमा करने होते हैं?फसल बीमा योजना

सरकार की ओर से किसानों की सहायता के लिए तमाम अलग-अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं से किसानों को कई प्रकार से लाभ मिलता है. इन्हीं में से एक स्कीम है पीएम फसल बीमा योजना जिसे भारत सरकार की ओर से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए चलाया जा रहा है. इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाने पर सरकार की ओर से फसल का मुआवजा दिया जाता है. लेकिन फसल बीमा योजना में क्लेम करने के लिए किसानों को कई दस्तावेजों को जमा करना होता है. आइए जानते हैं कौन से हैं वो दस्तावेज?

क्लेम के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी

1. किसान की पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, या पासपोर्ट
2. अगर किसान खेत का मालिक है, तो 'खसरा' पेपर और अकाउंट नंबर
3. अगर खेत में फसल बोई गई है, तो उसके प्रमाण के लिए प्रधान, सरपंच, ग्राम प्रधान, पटवारी आदि से लेटर
4. गैर-लोन से अपने भू-अभिलेखों के जरूरी दस्तावेज साक्ष्य, जैसे अधिकार अभिलेख (आरओआर), भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) आदि
5. बटाईदारों या काश्तकारों के मामले में लागू संविदा या करार विवरण, या संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित या अन्य दस्तावेज

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किन आपदाओं में मिलता है बीमा

बीमा की हुई फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. इनमें फसल बुवाई से कटाई के बीच में सूखा, बाढ़, कीट, प्राकृतिक आग और बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात से होने वाले उपज नुकसान के लिए मुआवजा, उपज आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है. फसल कटाई के बाद सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान के लिए कटाई के बाद अधिकतम 14 दिन के लिए बीमा में कवर किया जाता है.

यहां देनी होगी क्लेम की जानकारी

फसल हानि होने पर, किसानों को 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी, बैंक, स्थानीय कृषि विभाग, सरकार, जिला अधिकारी, या टोल फ्री नंबर (1800 200 7710) के ज़रिए सूचना देनी होती है. इसके अलावा, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर भी सूचना दी जा सकती है.

कैसे करें योजना के लिए आवेदन

1. इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसान आधिकारिक pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
2. इसके बाद होमपेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें
3. अब किसान अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और लॉगिन करें.
4. इसके बाद किसान सभी जरूरी डिटेल्स नाम, पता, आयु, राज्य आदि को दर्ज करें.
5. आखिर में किसान सबमिट के बटन पर क्लिक करें. ऐसे आपका आवेदन पूरा हो जाएगा.

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