यूपी सरकार किसानों को अब पीएम कुसुम योजना (PM kusum Yojana) के अंतर्गत सोलर पंप बांटने की तैयारी कर रही है. इसके लिए कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों के लिए 16 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है. खास बात यह है कि कृषि विभाग ने 'पहले आओ पहले पाओ' के सिस्टम से सोलर पंप देने की तैयारी शुरू कर दी है. योजना का लाभ उठाने वाले किसानों का यूपी सरकार की कृषि विभाग में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है.
पीएम कुसुम योजना के तहत जिन क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था नहीं होती, जहां किसान खेतों को सिंचाई करने के लिए डीजल पंप या अन्य तरीके से खेतों में सिंचाई करते हैं, उनको सरकार इस योजना के अंतर्गत सोलर सोलर पंप में बदलने की तैयारी कर रही है. जिन क्षेत्रों में सोलर पंप लगाए जाएंगे, उनके द्वारा लिए गए बिजली कनेक्शन को काट दिया जाएगा. साथ ही ट्यूबवेल में सोलर पंप लगने के बाद उन्हें भविष्य में बिजली कनेक्शन भी नहीं दिया जाएगा.
3 HP DC समर्सिबल पंप की कीमत 232721 रुपये है, जिसमें किसानों को सरकार की तरफ से 139633 रुपये की सब्सिडी दी जाएगा. साथ ही किसानों को 5000 रुपये की टोकन मनी के साथ 88088 रुपये देना पड़ेगा. इस तरह के 270 पंप किसानों में बांटे जाएंगे. इसी प्रकार 3HP AC समर्सिबल पंप की कीमत 230445 रुपये है जिस पर 138267 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. 5000 रुपये टोकन मनी के साथ 87178 रुपये देना पड़ेगा. इस तरह का 161 पंप बांटा जाना है. इसी प्रकार 5HP AC समर्सिबल पंप की कीमत 327498 रुपये है, जिसमें सब्सिडी 196499 रुपये है. इसमें 5000 रुपये टोकन मनी के साथ 125999 रुपये देना होगा. इनके वितरण का लक्ष्य 200 है.
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इसी तरह 7.5 AC समर्सिबल पंप की कीमत 444094 रुपये, जिसमें सब्सिडी 266456 रुपये है और 5000 रुपये टोकन मनी के साथ 172638 रुपये देना होगा. इनके वितरण का लक्ष्य 40 है. 10 HP AC समर्सिबल पंप की कीमत 557620 रुपये है, जिसमें सब्सिडी 266456 रुपये है और 5000 रुपये टोकन मनी के साथ 284164 रुपये किसानों को देना होगा. इनके वितरण का लक्ष्य 10 है. सब्सिडी का पैसा आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में किसानों के खाते में आएगा.
किसानों की बुकिंग जिले की लक्ष्य सीमा से 110 परसेंट तक 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धांत पर की जाएगी. किसानों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5000 रुपये की टोकन मनी जमा की जाएगी. टोकन मनी के एक हफ्ते में कंफर्म होने के बाद किसानों को अंश की बची धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में या ऑनलाइन जमा करना होगा. अन्यथा न जमा करने की स्थिति में किसानों का आवेदन निरस्त हो जाएगा. साथ ही टोकन मनी की धनराशि जब्त भी कर ली जाएगी.
3 और 5 HP के लिए 6 इंच, 7 और 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग होनी अनिवार्य है. किसान अपने से बोरिंग कराएंगे, वेरिफिकेशन के समय बोरिंग न होने की स्थिति में टोकन मनी की राशि जब्त कर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा. किसान सोलर पंप लगने के बाद स्थान नहीं बदल सकेंगे.
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