बिहार के किसान अब पारंपरिक खेती से हटकर अलग-अलग प्रकार की बागवानी फसलों की खेती कर रहे हैं. इसके लिए बिहार सरकार किसानों को बागवानी फसलों जैसे कि फल-फूल और सब्जी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है. ऐसे में किसानों को अपनी फसलों को तोड़कर रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसी ही समस्याओं को देखते हुए बिहार सरकार राज्य में बागवानी करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत प्लास्टिक कैरेट और लेनो बैग पर भारी सब्सिडी दे रही है.
इससे किसानों को फल-फूल और सब्जी की तुड़ाई के साथ ही उन्हें बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी. वहीं इस योजना के अंतर्गत इच्छुक किसान इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. साथ ही आपको बता दें कि योजना का लाभ उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को ही दिया जाएगा.
बिहार सरकार राज्य में किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत प्लास्टिक कैरेट पर अनुदान दे रही है. उद्यानिकी विभाग द्वारा एक प्लास्टिक कैरेट की अनुमानित लागत 400 रुपये की है, जिस पर लाभार्थी किसान को लागत की 90 प्रतिशत सब्सिडी यानी 360 रुपये दिया जाएगा. इससे लाभार्थी किसानों को मात्र 40 रुपये में एक प्लास्टिक कैरेट मिलेगा. वहीं एक किसान कम से कम 10 और अधिकतम 50 पीस कैरेट सब्सिडी के तौर पर ले सकते हैं.
मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना अंतर्गत प्लास्टिक कैरट्स एवं लेनो बैग पर सरकार दे रही है 90% का अनुदान |@KumarSarvjeet6@SAgarwal_IAS@dralokghosh@abhitwittt@BametiBihar@Agribih@Directoratbih#Agriculture #Horticulture #Bihar pic.twitter.com/1U48i2Q0Ni
— Directorate Of Horticulture, Deptt of Agri, Bihar (@HorticultureBih) January 15, 2024
उद्यानिकी विभाग द्वारा एक लेनो बैग की अनुमानित लागत 18 रुपये आंकी गई है, जिस पर लाभार्थी किसान को लागत का 90 प्रतिशत अनुदान यानी की 16.20 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इससे लाभार्थी किसानों को मात्र 1 रुपए 80 पैसे में एक लेनो बैग मिलेगा. वहीं एक किसान न्यूनतम 100 और अधिकतम 500 पीस लेनो बैग के लिए आवेदन कर सकते हैं.
यदि आप बिहार के निवासी हैं और आप प्लास्टिक कैरेट और लेनो बैग लेना चाहते हैं, तो आप इस योजना के लिए सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट लिंक पर विजिट कर सकते हैं. वहीं आवेदन करते समय किसानों को ड्राप डाउन मेनू में सूचिबद्ध कंपनी में से किसी एक का चयन करना होगा, जिसके बाद सहायक निदेशक उद्यान द्वारा दस्तावेजों की जांच कर 7 दिनों के अंदर आपको इसका लाभ दिया जाएगा. साथ ही इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान अपने जिले के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं.
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