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PMFBY: 6 साल में 11 करोड़ से अधिक किसानों को मिला प्रीमियम का 5 गुना, जानें आप कैसे उठा सकते हैं लाभ 

PMFBY: 6 साल में 11 करोड़ से अधिक किसानों को मिला प्रीमियम का 5 गुना, जानें आप कैसे उठा सकते हैं लाभ 

पीएमएफबीवाई (PMFBY) के तहत अभीतक 11.73 करोड़ से अधिक किसान को 1,24,223 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है. इस दौरान किसानों ने करीब 25,185 करोड़ रुपये का प्रीमियम भरा था. यानी किसानों को दावों के रूप में भुगतान किए गए प्रीमियम का लगभग पांच गुना प्राप्त हुआ है.

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छह सालों में 11.73 करोड़ से अधिक किसानों को मिल चुका है PMFBY का लाभ छह सालों में 11.73 करोड़ से अधिक किसानों को मिल चुका है PMFBY का लाभ

खेती-किसानी के दौरान देश के किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. यह काफी जोखिम भरा काम है. कभी सूखा पड़ने की वजह से, कभी रोग एवं कीट की वजह से, तो कभी भारी बारिश होने की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है. किसानों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा साल 2016 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की गई थी. PMFBY के तहत अभीतक 11.73 करोड़ से अधिक किसान को 1,24,223 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है. इस दौरान किसानों ने करीब 25,185 करोड़ रुपये का प्रीमियम भरा था. यानी किसानों को दावों के रूप में भुगतान किए गए प्रीमियम का लगभग पांच गुना (100 रुपये के प्रीमियम के भुगतान पर 493 रुपये प्राप्त हुआ) प्राप्त हुआ है. ऐसे में आइए आज PMFBY के बारे में सबकुछ जानते हैं- 

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना क्या है? (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)

केंद्र सरकार के द्वारा साल 2016 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की गई थी. ताकि पैसे की कमी और उच्च प्रीमियम दरों के कारण जो किसान अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाते हैं, वो किसान आसानी से PMFBY का लाभ उठाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकें. PMFBY भूस्खलन, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, बादल फटने और प्राकृतिक आग के कारण फसल के नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करता है. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) को शुरू हुए छह वर्ष पूरे हो गए हैं.

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पीएम फसल बीमा योजना का उद्देश्य (PM Crop Insurance Scheme)

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई का उद्देश्य किसानों को एक सरल और किफायती फसल बीमा विकल्प देना है, ताकि बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक सभी प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवरेज सुनिश्चित किया जा सके और पर्याप्त दावा राशि प्रदान की जा सके. 

पीएम फसल बीमा योजना से लाभ (Benefits from PM Fasal Bima Yojana)

पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक किसानों को किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप, बीमा कंपनी के स्थानीय ऑफिस, संबंधित बैंक या नजदीकी कृषि अधिकारी के माध्यम से फसल नुकसान की सूचना देना होता है. वहीं पिछले छह सालों के दौरान PMFBY के तहत 11.73 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों को 1,24,223 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है. इस दौरान किसानों ने करीब 25,185 करोड़ रुपये का प्रीमियम भरा था. यानी किसानों को दावों के रूप में भुगतान किए गए प्रीमियम का लगभग पांच गुना (100 रुपये के प्रीमियम के भुगतान पर 493 रुपये प्राप्त हुआ) प्राप्त हुआ है.

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फसल बीमा क्लेम कब किया जाता है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसान को दो तरह से बीमा क्लेम मिलता है. जिसमें पहला बीमा क्लेम तब मिलता है, जब किसान की किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाए. वहीं दूसरा बीमा क्लेम किसान को तब मिलता है, जब औसत आधार पर फसल उत्पादन कम हो जाए. 

फसल बीमा के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for crop insurance?)

अगर आप एक किसान हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन कर सकते हैं. अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो PMFBY के आधिकारिक पोर्टल से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें. इस फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारियां देकर अपने जिले के नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या बागवानी विभाग में जमा करवा सकते हैं. इस तरह से आप अपनी फसलों  का आसानी से बीमा करा सकते हैं.