उत्तर प्रदेश में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) बनाने का कार्य तेजी से जारी है. इस बीच मंगलवार को उप्र कृषि विभाग ने अपने ऑफिशल पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ी बड़ी जानकारी शेयर की है. फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को कई लाभ मिलेंगे. वहीं, बार-बार ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी. बैंक से डिजिटल केसीसी के माध्यम से अधिकतम दो लाख रुपये का लोन बिना किसी दस्तावेज के पात्रता के अनुसार उसी दिन प्राप्त किया जा सकता है. सबकुछ ठीक रहा तो चंद मिनटों में ही लोन मिल जाएगा, जबकि MSP खरीद के लिए पंजीकरण आसानी से हो जाएगा. दूसरा फसल ऋण, फसल बीमा, सम्मान निधि एवं आपदा राहत पाने के हकदार होंगे. आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की पात्रता हेतु फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है, इसके बिना किसान सम्मान निधि की अगामी किस्त देय नहीं होगी.
1- किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करने के पश्चात बार-बार ईकेवाईसी कराये जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी.
2- बैंक से डिजिटल केसीसी के माध्यम से अधिकतम 2 लाख रुपये का लोन बिना किसी दस्तावेज के पात्रतानुसार उसी दिन प्राप्त किया जा सकता है.
3- कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभाग की सभी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकेगा.
4- कृषकों को फसली ऋण एवं फसल बीमा की क्षतिपूर्ति तथा आपदा राहत प्राप्त करने में आसानी होगी.
5- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद में किसानों का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा.
6- किसानों को संस्थागत खरीददारों से जुड़ कर अपनी फसलों का उचित दाम प्राप्त करने में सुविधा होगी.
7- फार्मर रजिस्ट्री होने के बाद कोई भी डाटा, रियल टाइम खतौनी के माध्यम से अपडेट होकर फार्मर रजिस्ट्री में अपडेटेड प्राप्त होता रहेगा.
8- फार्मर रजिस्ट्री व अन्य अपडेट होने से किसानों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने में सहायता प्राप्त हो सकेगी.
अपने आप upfr.agristack.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन माध्यम से कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं. इसके लिए उसके पास खतौनी, आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, जिस पर ओटीपी आता हो वह होना आवश्यक है.
किसान खुद से रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने मोबाइल ऐप (Farmer Registry UP) और वेब पोर्टल upfr.agristack.gov.in के जरिए फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं.
किसी भी सीएससी (Common Service Centre-जन सुविधा केंद्र) पर जाकर किसान फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं, इसके लिए उनके पास आधार ओटीपी पाने के लिए आधार लिंक करने वाला मोबाइल नंबर होना जरूरी है.
फार्मर रजिस्ट्री पंचायत सहायक/लेखपाल/प्राविधिक सहायक (कृषि) से संपर्क कर उनके माध्यम से भी कराई जा सकती है. बता दें कि केंद्र सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री के बिना अब किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ न दिए जाने का निर्णय किया है. इसके रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है. बिना फार्मर रजिस्ट्री के दिसंबर 2024 से पीएम सम्मान निधि की किस्त का भुगतान नहीं होगा.
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