ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसान बढ़ा सकते हैं आमदनी, ये सरकार दे रही 2.70 लाख रुपये की सब्सिडी

ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसान बढ़ा सकते हैं आमदनी, ये सरकार दे रही 2.70 लाख रुपये की सब्सिडी

किसान अब ठंडी जलवायु में उगाय जाने वाले फलों की खेती मैदानी इलाकों में भी करने लगे हैं. ऐसे दुर्लभ फलों की खेती के लिए सरकार की ओर से भी किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है. इसी कड़ी में ये सरकार दुर्लभ फल ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर 2 लाख 70 हजार रुपये की फीसदी सब्सिडी दे रही है.

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ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसान बढ़ा सकते हैं आमदनी, ये सरकार दे रही 2.70 लाख रुपये की सब्सिडीड्रैगन फ्रूट की खेती

देशभर में अधिकतर किसान आज भी धान, गेहूं या गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं. लेकिन बदलते दौर के साथ मौजूदा समय में खेती करने वाले किसान अब पारंपरिक खेती को छोड़कर नई-नई तरह के फलों को उगाने लगे हैं. किसान अब ठंडी जलवायु और विदेशों कि कई दुर्लभ फलों की खेती मैदानी इलाकों में भी करने लगे हैं. वहीं, ऐसे दुर्लभ फलों की खेती के लिए सरकार की ओर से भी किसानों को काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है. ऐसा ही प्रोत्साहन अभी बिहार सरकार किसानों को दे रही है. सरकार की ओर से ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसानों को बंपर सब्सिडी दी जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ड्रैगन फ्रूट विकास योजना क्या है और किसान इस सब्सिडी का लाभ कैसे ले सकते हैं.

क्या है ड्रैगन फ्रूट विकास योजना? 

बिहार कृषि विभाग की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक, ड्रैगन फ्रूट विकास योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के तहत सरकार राज्य में किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए बढ़ावा दे रही है. लगातार मार्केट में इस फल की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है. राज्य में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए बागवानी मिशन के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती पर सब्सिडी दी जा रही है.

किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी?

बिहार सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बिहार सरकार इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 6 लाख 75 हजार रुपये की लागत का 40 फीसदी यानी 2 लाख 70 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है. इसमें किसान पौधा रोपने के सामान की व्यवस्था खुद कर सकते हैं. सब्सिडी की राशि किसानों को दो किस्तों में दी जाएगी, जिसमें पहले साल यानी 2025-26 में कुल सब्सिडी का 60 फीसदी यानी 1 लाख 62 हजार रुपये, जबकि दूसरे साल 2026-27 की किस्त में सब्सिडी राशि का 40 फीसदी यानी 1 लाख 8 हजार रुपये दे रही है. इस योजना का लाभ उठाकर किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं. 

इन जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ?

बिहार में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए कुल 22 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें, अररिया, औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जमुई, कैमूर कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पुर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सीवान, सारण और शेखपुरा के किसानों 
को इस योजना का लाभ मिलेगा. 

लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन?

  • किसान ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार की हॉर्टिकल्चर वेबसाइट के लिंक पर जाएं.
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद योजना का विकल्प चुनें.
  • यहां जाने के बाद आप ड्रैगन फ्रूट विकास योजना पर क्लिक करें.
  • इसके बाद ड्रैगन फ्रूट पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें.
  • यहां क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा.
  • इसके बाद मांगी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही-सही भर दें.
  • कहां मिलेगी योजना की अधिक जानकारी?

यदि आप भी बिहार के किसान हैं और बागवानी फसलों की खेती के करना चाहते हैं तो ड्रैगन फ्रूट की खेती पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए अपने नजदीकी जिले के सहायक निदेशक, उद्यान के पास जाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती, सब्सिडी के लिए आवेदन, अधिकतम क्षेत्रफल जैसी जानकारियां हासिल कर सकते हैं. वहीं, ड्रैगन फ्रूट की खेती पर सब्सिडी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए बिहार कृषि उद्यान विभाग के वेबसाइट के लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

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