तालाब बनाने पर 80 हजार से 1 लाख रुपये तक सब्सिडी दे रही राज्‍य सरकार, इन किसानों को मिलेगा फायदा

तालाब बनाने पर 80 हजार से 1 लाख रुपये तक सब्सिडी दे रही राज्‍य सरकार, इन किसानों को मिलेगा फायदा

अगर आप मध्‍य प्रदेश के किसान हैं तो राज्‍य सरकार सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए एक महत्‍वपूर्ण योजना चला रही है. जिसमें किसानों को 80 हजार रुपये से 1 लाख रुपये की अध‍िकतम सब्सिडी मिल सकती है. इस योजना का नाम बलराम तालाब योजना है, जो वर्ष 2007 से चल रही है.

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तालाब बनाने पर 80 हजार से 1 लाख रुपये तक सब्सिडी दे रही राज्‍य सरकार, इन किसानों को मिलेगा फायदाबलराम तालाब योजना. (सांकेत‍िक तस्‍वीर)

मध्‍य प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी से न जूझना पड़े इसके लिए कृषि‍ विभाग बलराम तालाब योजना चला रहा है. इस योजना के तहत किसान अपने खर्च पर तालाब बनवाकर 80 हजार से 1 लाख रुपये त‍क की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं. यह योजना वर्ष 2007 में शूरू की गई थी, पहले इसका नाम बलराम ताल योजना था. बलराम तालाब योजना के तहत राज्‍य सरकार ने वर्ष 2024-25 में 6144 तालाब बनाने का लक्ष्‍य रखा है, जिसपर 5308.34 लाख रुपये सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे. पिछले सत्र 2023-24 में 662 तालाब बनाए गए थे, जिनपर 569.30 लाख रुपये खर्च हुए थे.

80 हजार से 1 लाख तक की सब्सिडी

कृषि विभाग की इस योजना में सामान्य वर्ग के किसानों को तालाब बनवाने पर लागत राशि का 40 प्रतिशत या अधिकतम 80 हजार रुपये सब्सिडी के रूप में मिलते हैं. योजना में लघु-सीमान्त कि‍सानों को लागत राशि का 50 प्रतिशत और अधिकतम 80 हजार रुपये मिलते हैं. वहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को लागत राशि की 75 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है. सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्‍यम से पहुंचती है.

तालाब बनने से किसानों को होंगे ये फायदे

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास अपनी खुद की जमीन होना जरूरी है. इसका लाभ लीज पर ली गई जमीन पर नहीं लिया जा सकता. योजना का उद्येश्‍य ग्राउंडवाटर लेवल बढ़ाना है, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी से न जूझना पड़े. तालाब में पानी होने से सीधे सिंचाई की सुविधा तो मिलेगी ही, साथ में आस पास के कुओं और नलकूपों का जलस्‍तर भी बढ़ेगा.

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योजना के लाभ के लिए जरूरी है ये शर्तें

  • कोई भी किसान सिर्फ एक बार ही बलराम तालाब योजना का लाभ उठा सकता है.
  • किसान को तालाब अपनी खुद की जमीन पर बनवाना होगा.
  • योजना में सिर्फ उन किसानों को ही पात्र माना जाएगा, जिन्‍होंने वित्‍तीय वर्ष 2017-18 या उसके बाद ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट लगवाया हो और वर्तमान में चालू अवस्‍था में हो.
  • पट्टे या लीज पर ली गई जमीन पर तालाब नहीं बनवा सकते. 
  • भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी की ओर से सभी शर्तें सत्‍यापित होने पर ही सब्सिडी मिलेगी. 

आवेदन के बाद ये है प्रक्रिया

योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान को क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को आवेदन देना होगा, इसके आधार पर उसका पंजीयन किया जाएगा. इसके बाद जिला कृषि उप संचालक से तालाब की तकनीकी मंजूरी और और जिला पंचायत से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद तालाब का निर्माण शुरू कराया जा सकता है. योजना में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किसानों को सब्सिडी में वरीयता दी जाती है. कार्य की प्रगति और मूल्यांकन के हिसाब से सब्सिडी मिलती है.

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