पंजाब में गेहूं की फसल को आग से बचाने के लिए किसानों के लिए शुरू हुआ जागरूकता अभियान

पंजाब में गेहूं की फसल को आग से बचाने के लिए किसानों के लिए शुरू हुआ जागरूकता अभियान

पंजाब में किसानों को आग के खतरों को रोकने के लिए जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. आग से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक डेडीकेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है. सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वो आग की किसी भी घटना की सूचना तुरंत अपने नजदीकी उप-मंडल कार्यालय या शिकायत घर पर दें.

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पंजाब में गेहूं की फसल को आग से बचाने के लिए किसानों के लिए शुरू हुआ जागरूकता अभियानपंजाब सरकार का एक खास अभियान

कई राज्‍यों में आग की वजह से गेहूं की फसल नष्‍ट होने और किसानों को बड़ा नुकसान होने की खबरें आ रही हैं. इस बात को ध्‍यान में रखते हुए पंजाब की सरकार ने एक खास अभियान शुरू किया है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आदेश पर पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने किसानों को उनकी गेहूं की फसल को आग से बचाने के बारे में जागरुक करने के लिए एक खास अभियान शुरू किया है. इस पहल का मकसद ढीले या नीचे लटके बिजली के तारों, जीओ स्विच और बाकी खामियों की वजह से होने वाली आग की घटनाओं को कम करना है.

कंट्रोल रूम से करें संपर्क  

मान सरकार में ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने इस बारे में ऐलान किया है. उन्‍होंने बताया कि किसानों को आग के खतरों को रोकने के लिए जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. आग से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक डेडीकेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है. सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वो आग की किसी भी घटना की सूचना तुरंत अपने नजदीकी उप-मंडल कार्यालय या शिकायत घर पर दें. किसान कंट्रोल रूम से 96461-06835, 96461-06836 या 1912 पर भी कॉन्‍टैक्‍ट कर सकते हैं. इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति ढीले या नीचे लटके बिजली के तारों या चिंगारी को देख सकता है तो वह 96461-06835 पर व्हाट्सएप के माध्यम से स्थान और तस्वीरें शेयर कर सकता है. 

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किसानों के लिए सुरक्षा निर्देश

सुरक्षित कटाई के तरीके: किसानों को कटे हुए गेहूं को बिजली के तारों के नीचे, ट्रांसफार्मर के पास या जीओ स्विच के पास रखने से बचना चाहिए. ट्रांसफार्मर के आसपास एक मरला क्षेत्र को पहले से साफ कर देना चाहिए. 

नमी बफर जोन: चिंगारी की स्थिति में आग के जोखिम को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के आसपास 10 मीटर के दायरे को गीला रखा जाना चाहिए. 

खेतों के पास धूम्रपान न करें: गेहूं के खेतों के पास बीड़ी या सिगरेट के प्रयोग समेत धूम्रपान से सख्ती से बचना चाहिए. 
इलेक्ट्रिक पकरणों को संभालना: किसानों को बांस की छड़ियों या खंभों से बिजली की लाइनों को नहीं छूना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनधिकृत व्यक्ति चालू स्विच से छेड़छाड़ न करें. 

पराली जलाने से बचें: अनियंत्रित आग को रोकने के लिए गेहूं के डंठल और अवशेषों को आग लगाने से सख्ती से बचना चाहिए।

सुरक्षित हार्वेस्टर कंबाइन संचालन:

  • हार्वेस्टर को केवल दिन के उजाले के समय ही संचालित किया जाना चाहिए. 
  • किसानों को मशीनरी के पुर्जों से निकलने वाली चिंगारियों की नियमित जांच करनी चाहिए. 
  • हार्वेस्टर कंबाइन को बिजली के खंभों, तारों या केबलों के संपर्क में नहीं आना चाहिए. 

शरारत के खिलाफ सतर्कता: किसानों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं. 

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इमरजेंसी रिपोर्टिंग और जागरूकता:

अगर बिजली की खराबी की वजह से आग लगती है, तो किसानों को तुरंत पीएसपीसीएल कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों (जेई) या उप-मंडल अधिकारियों को जानकारी देनी चाहिए. मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस जागरूकता अभियान को कई तरीकों से प्रसारित किया जा रहा है. उन्होंने किसानों से किसी भी नुकसान या क्षति को रोकने और सुरक्षित और सफल फसल कटाई के मौसम को सुनिश्चित करने के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है. 

 

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