हरियाणा सरकार ने बिजली निगमों के उस सर्कुलर को वापस ले लिया है जिसमें बिजली चोरी का केस में किसानों पर 6 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया था. अगले साल यहां पर विधानसभा चुनाव है. ऐसे में इस सर्कुलर से होने वाले नुकसान को भांपते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद यह एलान किया है. उन्होंने कहा कि बिजली निगमों द्वारा किसानों पर कृषि क्षेत्र में बिजली चोरी पर लगाए जाने वाले जुर्माना सर्कुलर को वापस ले लिया गया है. यह सर्कुलर हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) द्वारा की गई सिफारिश पर जारी किया गया था, लेकिन सरकार एचईआरसी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है.
सीएम ने कहा कि बिजली निगमों द्वारा जारी इस सर्कुलर से किसानों पर बहुत बड़ा जुर्माना तय हो रहा था. इस सर्कुलर में जुर्माने की राशि 6 लाख रुपए तक बना दी गई थी. जबकि पहले किसी किसान का यदि कोई डिफॉल्ट मिलता था तो उस पर 2000 रुपए से लेकर 20000 रुपए तक का ही जुर्माना लगता था. जैसे ही सरकार को इस सर्कुलर के बारे जानकारी मिली तो हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया कि किसान हित में हम इसको लागू नहीं होने देंगे.
इसे भी पढ़ें: जलवायु परिवर्तन के दौर में क्या कृषि क्षेत्र के लिए घातक होगा ICAR में बड़ा बदलाव?
सीएम ने कहा कि लगभग 6 हजार करोड़ रुपए से अधिक की रकम सरकार द्वारा बिजली निगमों को कृषि क्षेत्र के फीडरों में सुधार के लिए दी जा रही है. सरकार किसानों से 10 पैसे प्रति यूनिट ट्यूबवैल की बिजली का बिल ले रही है, लेकिन जुर्माना भारी मात्रा में लगाना ठीक नहीं लगा. इस सर्कुलर के आने के बाद किसानों में गुस्सा था.
मुख्यमंत्री ने किसानों का आह्वान किया है कि वे बिजली चोरी न करें. सरकार ने घरेलू व औद्योगिक बिजली के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है. इसके अलावा वर्ष 2014 में जो लाईनलॉस 34 प्रतिशत था वह घटकर 11 प्रतिशत हो गया है. इससे बिजली निगमों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है. अब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम व उतर हरियाणा बिजली वितरण निगम आधारभूत संरचनाओं में सुधार के बाद ए प्लस ग्रेड में आ गए हैं.
सरकार ने 61,500 नए ट्यूबवैल बिजली कनेक्शन जारी किए हैं. इसके अलावा कुसुम योजना के तहत भी 50 हजार से अधिक सोलर बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं. इस प्रकार एक लाख से अधिक ट्यूबवैल बिजली कनेक्शन किसानों को देकर बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है.
मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के अति गरीब परिवारों के लिए जिनके बिजली के कनेक्शन कट गए हैं उनको बड़ी राहत प्रदान करते हुए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना की घोषणा की गई है. इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपए से कम है और बिजली बिलों की बकाया राशि के कारण उनके बिजली के कनेक्शन कट चुके हैं, ऐसे परिवारों की बकाया राशि को माफ करके उन्हें बिजली के कनेक्शन तुरंत दिए जाएंगे.
ऐसे अंत्योदय परिवारों के बकाया बिजली बिलों की मूल राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 साल का औसतन बिजली बिल, जो भी कम हो, उतनी राशि उनसे ली जाएगी. उदाहरण के तौर पर यदि किसी परिवार का औसतन सालाना बिजली बिल 8000 या 10000 रुपये बनता है और उनकी कुल बकाया राशि 6000 रुपये है, तो इस 6000 रुपये की राशि में से 3000 रुपये की राशि ही ऐसे परिवारों से ली जाएगी. यदि किसी का बिल 20000 से ज्यादा है तो 1 साल का 10000 रुपये लिए जाएंगे. इस राशि को भी किस्तों में अगले बिलों में जोड़ कर लिया जाएगा.
इसे भी पढ़ें: यूपी-बिहार की वजह से गेहूं खरीद के लक्ष्य से पीछे रह सकती है केंद्र सरकार
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today