इस खबर में जानिए विधानसभा में नेताओं ने किसानों के लिए क्या बात की? फाइल फोटो- Rajasthan Assemblyराजस्थान में 15वीं विधानसभा का आठवां सत्र चल रहा है. ऐसे में विधानसभा में जनता के चुने हुए नुमाइंदे खेती-किसानी, पशुपालन, एग्रीकल्चर एजुकेशन जैसे विषयों पर क्या बात कर रहे हैं, यह जानना बेहद जरूरी है. इसीलिए किसान तक अपनी इस विशेष रिपोर्ट में उन खबरों को आपके लिए लेकर आया है जो सीधे आपसे जुड़ी हैं. पढ़िए ये खास रिपोर्ट.
कृषि कार्य करते समय किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की पात्रता की स्थिति में किसान को सहायता राशि किसी भी एक योजना में ही दी जाएगी. यह जानकारी विधानसभा में कृषि विपणन राज्यमंत्री मुरारी लाल मीणा ने कही.
कृषि विपणन राज्यमंत्री प्रश्नकाल में विधायक की ओर से पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे. इससे पहले विधायक हीराराम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर आश्रित को संबंधित मण्डी समिति द्वारा आर्थिक सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है.
विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु का प्रकरण राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के दिशा-निर्देशों में कवर होने पर दो लाख रूपये की सहायता मण्डी समिति कोष से दी जाती है.
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मण्डी समिति की ओर से दी गई सहायता राशि का पुनर्भरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए कोष से किया जाता है. इस कोष में हर साल 25 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से तथा 25 करोड़ रुपये की राशि विशिष्ठ एवं अ श्रेणी की मण्डी समितियों से अंशदान के रूप में दी जाती है.
कृषि विपणन राज्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, भगत की कोठी एवं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर आती है. पिछले तीन साल यानी 2020-21 से 2023-24 तक 43 आवेदकों को 71.85 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है. मंत्री ने यह भी बताया कि इस योजना में सहायता राशि बढ़ाने का प्रस्ताव पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही.
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सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने विधानसभा में कहा है कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की योजना है. इसमें पैसा भी केन्द्र सरकार देती है. इसीलिए इस योजना में अंशदान मिलाने के सन्दर्भ में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है.
सहकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक गुरदीप सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब दे रहे थे. उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की ओर से संचालित लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत हर महीने एक हजार रुपये की पेंशन दी जाती है.
इस योजना में लघु एवं सीमांत श्रेणी के परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष, जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में रहता हो. ऐसे परिवार को यह पेंशन दी जाती है. इस संबंध में श्रम विभाग, राजस्थान सरकार में लघु, सीमांत, खेतिहर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर को पेंशन देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
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