आपने अपने आस-पास सुना होगा फलां किसान अपने घर के कमरे से खेती शुरू कर हजारों या लाखों रुपये कमा रहा है. आपको भी सुन कर आश्चर्य होता होगा कि आखिर कोई एक कमरे में खेती करके हजारों या लाखों रुपये कैसे कमा सकता है. दरअसल, एक कमरे में किसान मशरूम की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं. किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार भी मशरूम की खेती को बढ़ावा दे रही है. बता दें कि कम लागत और कम जगह में मशरूम की खेती कर बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है. ऐसे में बिहार सरकार मशरूम की खेती करने वाले किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी दे रही है. आइए जानते हैं कैसे उठा सकते हैं इस स्कीम का लाभ.
मशरूम की खेती को बढ़ावा देने को लेकर बिहार कृषि विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी है. राज्य के किसानों को मशरूम की खेती पर कुल लागत 20 लाख रुपये पर 50 परसेंट सब्सिडी मिलेगी. इस हिसाब से किसान को सिर्फ 10 लाख रुपये ही खर्च करने होंगे. इस योजना में किसानों को मशरूम की खेती की जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान इसकी खेती करके अपनी आय को बेहतर कर सकें.
मशरूम की खेती में लगने वाला खाद गेहूं या चावल के भूसे और कुछ केमिकल्स को मिलाकर खाद तैयार किया जाता है, जिसके बनने में एक महीना का समय लगता है. खाद तैयार होने के बाद आपको अपने कमरे में किसी सख्त जगह पर 6-8 इंच मोटी परत बिछाकर मशरूम के बीज लगाना है और उसे तैयार किए गए कंपोस्ट से ढक दिया जाता है. यहां ध्यान देने वाली बात है कि मशरूम की खेती खुले में नहीं होती, इसके लिए आपको शेड वाली जगह की जरूरत होती है.
1. किसान ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार की horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
2. किसान आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद योजना का विकल्प चुनें.
3. यहां जाने के बाद आप मशरूम की खेती योजना पर क्लिक करें.
4. इसके बाद मशरूम पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें.
5. यहां क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा.
6. इसके बाद मांगी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही-सही भर दें.
7. सभी डिटेल भरने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा.
यदि आप भी बिहार के किसान हैं और मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार आपके लिए सब्सिडी मुहैया करा रही है. इसके लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.