खेती किसानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी है. बिना पानी के खेती करना कल्पना से इतर है. दरअसल, सिंचाई में कमी आने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है. वहीं, देश के कई राज्यों में भू-जल स्तर में गिरावट किसानों के लिए समस्या बनती जा रही है. ऐसे में किसानों को फसलों की सिंचाई करने में काफी परेशानी होती है. इन्हीं परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार की "हर खेत तक सिंचाई का पानी" सिंचाई निश्चय योजना अन्तर्गत सर्वेक्षित जगहों पर निजी और सामुदायिक भूमि पर कुआं खुदवाने और निजी भूमि पर जल संचयन तालाब और फार्म पौंड निर्माण के लिए आवेदन का अवसर है. वहीं, तालाब या कूप के लिए सब्सिडी भी मुहैया करवाया जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे दी गई डिटेल को पढ़ें.
"हर खेत तक सिंचाई का पानी" सिंचाई निश्चय योजना अन्तर्गत निजी भूमि पर 10 फीट व्यास और 30 फीट गहराई वाले सिंचाई कुआं का निर्माण कराया जाएगा. वहीं, सामुदायिक/सरकारी भूमि पर 15 फीट व्यास और 30 फीट गहराई के सिंचाई कुंआ का निर्माण कराया जाएगा. साथ ही निजी भूमि पर जल संचयन तालाब (150'x100'x8') और फार्म पौड (100'x66'x10') का निर्माण कराया जाएगा. इसमें निजी भूमि पर कराए जाने वाले सिंचाई कुआं निर्माण पर 80 प्रतिशत सब्सिडी और सामुदायिक भूमि पर कराए जाने वाले सिंचाई कुआं निर्माण पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दिया जाएगा. इसके अलावा निजी भूमि पर कराए जाने वाले जल संचयन तालाब और फार्म पौड के निर्माण पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दिया जाएगा.
इस योजना का लाभ दक्षिण बिहार के 16 जिलों किसान उठा सकते हैं. इसमें बांका, मुंगेर, जमुई. नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर और बक्सर शामिल हैं. इन जिलों में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" सिंचाई निश्चय योजना अंतर्गत सर्वेक्षित स्थलों पर तालाब और कुआं बनाया जाएगा. इन 16 जिलों में सर्वेक्षण के बाद चयनित स्थलों पर 158 तालाब और 91 कूप कुल 249 संरचना के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.
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निजी भूमि पर सिंचाई कुआं निर्माण, जल संचयन तालाब और फार्म पौड के लिए इच्छुक किसान सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. साथ ही सामुदायिक भूमि पर सिंचाई कुंआ निर्माण के लिए लाभ लेने वाले समूह के मुख्य व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा. वहीं, आपको बता दें कि इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 जून से शुरू हो गई है, जो 19 जुलाई तक चलेगी. साथ ही योजना का काम जिलावार और मदवार निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्य के अनुसार "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जाएगा.
इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/krishi/ Citizen Home.html पर दिए गए लिंक या URL लिंक https://bwds.bihar.gov.in पर आवेदन करने के लिए DBT in Agriculture के 13 अंकों का पंजीयन संख्या का उपयोग करना होगा. साथ ही किसान विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के उप निदेशक (कृषि अभियुक्त), भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक या भूमि संरक्षण से सम्पर्क कर सकते हैं.