देश में किसानों को खेती के दौरान हर साल मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. हर साल होने आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की फसलें कई बार पूरी तरह बर्बाद हो जाती है. ऐसी स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी. अब केंद्र सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. यह तारीख पहले 31 जुलाई थी जिसे केंद्र सरकार ने अब राज्य सरकारों की मांग पर इस डेडलाइन को बढ़ा दिया है. इसी कड़ी में हरियाणा के किसानों को भी अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए 16 अगस्त तक का समय मिल गया है.
आपको बता दें कि PMFBY बेमौसम बारिश, सूखा और अन्य प्राकृतिक और स्थानीय आपदाओं की वजह से फसल बुआई से पहले, खड़ी फसल या कटाई के 14 दिन बाद तक फसलों को होने वाले नुकसान से बचाती है.
देश के लगभग सभी राज्यों की सरकारों ने रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख आगे बढ़ाने की मांग कि है जिसमें महाराष्ट्र के किसान पीएम फसल बीमा योजना के तहत तीन अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसी तरह ओडिशा और असम के लिए यह तारीख पांच अगस्त है. यूपी और राजस्थान के लिए 10 अगस्त है. गोवा के लिए 15 अगस्त तो वहीं मणिपुर छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश के लिए 16 अगस्त निर्धारित किया गया है.
अगर आप पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको एक निर्धारित प्रीमियम देना होता है. यह प्रीमियम बेहद कम होता है जिसे हर कोई दे सकता है. खरीफ की फसल के लिए आपको बीमा राशि का दो फीसदी प्रीमियम देना पड़ता है. वहीं रबी फसल के लिए 1.5 फीसदी तक प्रीमियम देना होता है. इसके अलावा बात करें बागवानी फसलों की तो इसमें आपको फसल की बीमा राशि का अधिकतम 5 फीसदी तक प्रीमियम के रूप में देना होता है.
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देश के किसान खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर जाकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं. इस योजना के तहत किसान की फसल को अगर व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है तो उसे इसका लाभ मिलेगा. प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों को फसल बर्बाद होने पर उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियों द्वारा की जाती है.
अगर आप हरियाणा के किसान हैं और अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है तो 16 अगस्त तक बीमा करवा लें. इसके लिए किसानों से दस्तावेज भी मांगा गया है जिसमें किसानों का नया आधार कार्ड, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की प्रति, नए बैंक के पासबुक, फसल बुवाई का प्रमाण पत्र, जमाबंदी और काश्तकार प्रमाण पत्र जरूरी है.