केंद्र सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. पहले अंतिम तारीख 31 जुलाई थी. लेकिन राज्य सरकारों की मांग को देखते हुए केंद्र ने रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया है. वहीं, राज्यवार अंतिम नई तारीखों का ऐलान किया गया है. नई तारीखों के मुताबिक, अगर आप महाराष्ट्र के किसान हैं, तो पीएम फसल बीमा योजना के तहत तीन अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसी तरह ओडिशा और असम में पांच अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. जबकि, मेघालय में सात अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. वहीं यूपी और राजस्थान में 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके अलावा, गोवा में 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो मध्य प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़ में 16 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
वहीं सरकार ने कहा है कि जिन राज्यों में डेडलाइन बढ़ाई गई है, वहां के किसान नई तारीख पर ध्यान दें और उसी के मुताबिक फसलों का बीमा कराएं. इससे फसलों को तरह-तरह के खतरों से बचाया जा सकेगा. ऐसे में अगर आप एक किसान हैं और छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो प्राकृतिक आपदा की वजह से होने आवले जोखिमों से बचने के लिए 16 अगस्त तक फसल बीमा अवश्य करा लें.
छत्तीसगढ़ के किसान सिंचित धान, असिंचित धान, मक्का, उड़द, अरहर, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, कोदो, कुटकी और रागी आदि का फसल बीमा करा सकते हैं.
फसल बीमा कराने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक पास बुक, भू-अधिकार पुस्तिका की फोटोकॉपी और फसल बुवाई का प्रमाण पत्र (सम्बन्धित पटवारी अथवा पंचायत सचिव) आदि का होना जरूरी है.
छत्तीसगढ़ के किसान फसल बीमा रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख यानी 16 अगस्त से पहले नजदीकी बैंक शाखा/ को ऑपरेटिव सोसायटी/ लोक सेवा केंद्र (CSC)/ पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं.
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साल 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है. इस योजना में कम से कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक लाभ का क्लेम किया जाता है. इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है. वहीं, बारिश, तापमान, पाला, नमी आदि जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इस योजना का लाभ मिलता है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को जानकारी देनी होती है. इसके बाद आवेदन करना होता है. फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन-सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई हैं, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है. उन्हें जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है. इसके आलवा, बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी देनी होती है.
भारत सरकार और राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों सहूलियत देते हुये राज्य में फसल बीमा पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। सभी किसान भाई बहन अपनी ख़रीफ़ 2023 फसलों का शीघ्र बीमा करायें।
— Bajaj Allianz General Insurance (@BajajAllianz) August 3, 2023
फसल बीमा कराओ,सुरक्षा कवच पाओ।@pmfby #PMFBY #फसलबीमा #CaringlyYours pic.twitter.com/D7gwAZTOeb
नोट: छत्तीसगढ़ के किसान फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन संबंधी अधिक जानकारी के लिए बीमा कंपनी बजाज आलियांज के टोल फ्री नंबर 1800 209 5959 पर संपर्क कर सकते हैं. शिकायत निवारण के लिए 1800 209 59959 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800 180 1551 पर भी कॉल कर मदद ले सकते हैं.
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