Rajasthan Assmebly Elections 2023: चुनाव आयोग ने पेट्रोल पंप मालिकों को दिया ये निर्देश

Rajasthan Assmebly Elections 2023: चुनाव आयोग ने पेट्रोल पंप मालिकों को दिया ये निर्देश

यह आदेश केवल चार पहिया वाहनों पर ही लागू होंगे. पेट्रोल पम्प डीलर्स विधानसभा चुनाव 2023 कार्य में लगे वाहनों को पेट्रोल,डीजल और ऑयल उपलब्ध कराएंगे. इसके लिए दिनांक 04 दिसंबर 2023 को रात 12 बजे तक फिलिंग स्टेशन खुले रहेंगे.

Rajasthan Assmebly Elections 2023: चुनाव आयोग ने पेट्रोल पंप मालिकों को दिया ये निर्देश Rajasthan Assmebly Elections 2023: चुनाव आयोग ने पेट्रोल पंप मालिकों को दिया ये निर्देश
माधव शर्मा
  • Jaipur,
  • Oct 13, 2023,
  • Updated Oct 13, 2023, 4:52 PM IST

राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है. ऐसे में निर्वाचन आयोग ने जयपुर जिले के पेट्रोल पंप मालिकों को कुछ निर्देश दिए हैं. ताकि चुनावों में लगे वाहनों को पेट्रोल-डीजस मिल सके. निर्देश के अनुसार लाइसेंसधारी पेट्रोल पंपों को कम से कम एक हजार लीटर पेट्रोल, दो हजार लीटर डीजल और 200 लीटर ऑयल का स्टॉक रखने के आदेश जारी किए हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा चुनाव 2023 कार्य में लगे वाहनों को सुगमता से पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराने के लिए यह आदेश जारी किए हैं. 

केवल चार पहिया वाहनों पर ही लागू होंगे आदेश

राजपुरोहित ने बताया कि यह आदेश केवल चार पहिया वाहनों पर ही लागू होंगे. पेट्रोल पम्प डीलर्स विधानसभा चुनाव 2023 कार्य में लगे वाहनों को पेट्रोल,डीजल और ऑयल उपलब्ध कराएंगे. इसके लिए दिनांक 04 दिसंबर 2023 को रात 12 बजे तक फिलिंग स्टेशन खुले रहेंगे.

जिला निर्वाचन अधिकारी(यातायात) जयपुर की ओर से जारी कूपन के आधार पर सूची में अंकित पेट्रोल पम्पों द्वारा वाहनों को पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा. इन तिथियों के बाद कूपन्स के आधार पर दिए गये ईंधन का भुगतान नहीं किया जाएगा. 

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ये रहेगी पूरी प्रक्रिया

जयपुर जिले में स्थित सभी पेट्रोल पम्प अनुज्ञप्तिधारी आदेश के तहत जारी अनुज्ञापत्र की शर्त के प्रावधानों के तहत प्रत्येक खरीददार को आवश्यक रूप से केश मीमो जारी करेंगे. लाइसेंसधारी सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा जारी परमिटों पर ही कर सकेंगे.

साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आदेश के प्रभावशील रहने तक पेट्रोल एवं डीजल पम्प सूखा नहीं रहे. राजपुरोहित ने बताया कि प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारियों निर्देशित किया गया है कि ऐसे खरीददारों को जो अपने लेखा रखते हैं और पेट्रोल-डीजल लेते हों तो उनका हिसाब अलग से रखा जाएगा. प्रत्येक केश मीमो में क्रेताओं के नाम और पते के साथ-साथ वाहन का पंजीयन नम्बर भी लिखा जाएगा. 

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इधर, ट्रेनिंग में नहीं आने वाले कर्मचारियों को किया सस्पेंड

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित के निर्देश पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है. कार्यकारी अभियंता रोहित कमठान, व्याख्याता राम प्रसाद रैगर, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राशिद मोहम्मद को पीठासीन अधिकारी के पद के लिए प्रशिक्षण में निर्देशित किया गया था, लेकिन वे ट्रेनिंग में नहीं आए. इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन्हें सस्पेंड कर दिया.

वहीं, वरिष्ठ अधिकारी राजसिंह, भंडार निरीक्षक रितेश रोनालिया एवं कनिष्ठ सहायक राहुल शर्मा को बतौर मतदान अधिकारी प्रशिक्षण के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन प्रशिक्षण शिविर में अनुपस्थित रहने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत इन्हें भी निलंबित कर दिया गया है.


 

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