महाराष्‍ट्र में 11,964 क्विंटल मसाले और मसाला उत्पाद जब्‍त, FDA ने 84 लाइसेंस सस्‍पेंड किए

महाराष्‍ट्र में 11,964 क्विंटल मसाले और मसाला उत्पाद जब्‍त, FDA ने 84 लाइसेंस सस्‍पेंड किए

महाराष्ट्र FDA ने मिलावटी और असुरक्षित मसालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 19.70 करोड़ रुपये मूल्य के 11,963.87 क्विंटल मसाले और मसाला उत्पाद जब्त किए हैं.

Maharashtra FDA Action on Spice BrandsMaharashtra FDA Action on Spice Brands
क‍िसान तक
  • Noida,
  • Oct 29, 2026,
  • Updated Oct 29, 2026, 7:55 PM IST

महाराष्ट्र में मिलावटी, घटिया क्‍वालिटी वाले और असुरक्षित मसालों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने व्यापक कार्रवाई की है. विभाग ने 1 अप्रैल से 29 अक्टूबर 2026 के बीच यानी 7 महीने में राज्यभर में 1,057 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इस दौरान 19.70 करोड़ रुपये मूल्य के 11,963.87 क्विंटल मसाले और मसाला उत्पाद जब्त किए गए. साथ ही, नियमों के उल्लंघन पर 84 खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.

सात दिन में 13.60 करोड़ रुपये के मसाले जब्त

FDA ने कहा कि 23 से 29 अक्टूबर तक चलाए गए विशेष अभियान में कार्रवाई तेज की गई. इस दौरान 72 खाद्य लाइसेंस सस्‍पेंड किए गए और 13.60 करोड़ रुपये मूल्य के मसाले और मसाला उत्पाद जब्त किए गए. यह अप्रैल से 29 अक्टूबर तक जब्त किए गए कुल माल के मूल्य का करीब 69 फीसदी है. विशेष अभियान के दौरान 472 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, 783 नमूने लिए गए और कारोबारियों को 249 सुधार नोटिस जारी किए गए.

छत्रपति संभाजीनगर में सबसे ज्यादा लाइसेंस सस्‍पेंड

लाइसेंस निलंबन के मामले में छत्रपति संभाजीनगर मंडल सबसे आगे रहा, जहां 27 खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए. पुणे और अमरावती में 14-14, बृहन्मुंबई और कोंकण में 12-12, नासिक में आठ और नागपुर में सात लाइसेंस निलंबित हुए. विशेष अभियान के दौरान छत्रपति संभाजीनगर में 6.43 करोड़ रुपये, पुणे में 4 करोड़ रुपये और कोंकण में 3.19 करोड़ रुपये मूल्य के मसाले जब्त किए गए.

जांच में नौ नमूने घटिया, छह असुरक्षित मिले

विभाग ने इस अवधि में कुल 1,616 नमूने एकत्र किए. FDA के अनुसार, अब तक जिन नमूनों की जांच पूरी हुई है, उनमें से 337 निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए. वहीं, नौ नमूने घटिया गुणवत्ता के, छह असुरक्षित और 18 गलत लेबल वाले मिले. विभाग ने बताया कि 1,053 नमूनों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है.

FDA ने चार मामलों का निपटारा करते हुए कुल 1.47 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, 13 मामलों में निर्णय संबंधी कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है, जबकि एक मामला अदालत में लंबित है. विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई 15 अक्टूबर को जारी अनुपालन आदेश के बाद की गई. अभियान के दायरे में मसालों और मसाला उत्पादों के निर्माता, थोक विक्रेता, वितरक और खुदरा कारोबारी शामिल हैं.

सस्‍पेंडेड लाइसेंस पर कारोबार करने की अनुमति नहीं

FDA ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस निलंबित रहने के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान उस लाइसेंस के तहत खाद्य कारोबार नहीं कर सकते. जब्त किए गए माल की बिक्री, परिवहन, हस्तांतरण, दोबारा पैकिंग, दोबारा लेबलिंग या निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति जरूरी होगी. इन प्रतिबंधों का पालन करना संबंधित कारोबारियों के लिए अनिवार्य है.

FDA आयुक्त ने कारोबारियों को दी सलाह

FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने मसाला कारोबारियों से कच्चे माल के स्रोत और खरीद-बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने की अपील की है. उन्होंने कारोबारियों को मसाले उचित लेबल वाले पैकेट में बेचने की सलाह दी है. 

विभाग ने उपभोक्ताओं से खुले और बिना लेबल वाले मसाले खरीदने से बचने को कहा है. मसाले खरीदते समय पैकेट पर बैच नंबर, पैकिंग की तारीख और बेस्ट-बिफोर यानी इस्‍तेमाल की अनुशंसित अवधि की जानकारी जांचने की भी सलाह दी है. (पीटीआई)

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