Heritage Paneer: पनीर बेचने वाली इस कंपनी को FSSAI ने भेजा नोटिस, ये है बड़ी वजह 

Heritage Paneer: पनीर बेचने वाली इस कंपनी को FSSAI ने भेजा नोटिस, ये है बड़ी वजह 

Heritage Paneer हेरिटेज फूड्स लिमिटेड कंपनी को उसके डेयरी प्रोडक्ट पनीर के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने नोटिस भेजा है, और साथ में कार्रवाई करने की बात भी कही है. कंपनी पर आरोप है कि वो एक्ट की शर्तों का उल्लघंन करते हुए पैक्ड पनीर को फ्रेश के नाम से बेच रही है.

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नासि‍र हुसैन
  • New Delhi,
  • Jul 07, 2026,
  • Updated Jul 07, 2026, 4:06 PM IST

फूड रेगुलेटर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने पनीर बेचने वाली कंपनी हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को नोटिस भेजा है. नोटिस भेजने की वजह पनीर के पैकेट पर फ्रेश लिखना बताया जा रहा है. जानकारों की मानें तो पैक्ड पनीर पर कंपनी फ्रेश लिखकर पनीर के फ्रेश होने का दावा कर रही है. जबकि FSSAI का आरोप है कि कंपनी का दावा गुमराह करने वाला है. क्योंकि पैक्ड फूड पर फ्रेश लिखने के जो नियम हैं उन्हें कंपनी पूरा नहीं करती है. 

इसलिए कंपनी को नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है. साथ ही ये भी पूछा गया है कि क्यों ने गुमराह करने के चलते आपके ऊपर कार्रवाई की जाए. गौरतलब रहे कंपनी 'हेरिटेज फ्रेश पनीर' के नाम से प्रोडक्ट बेच रही है. FSSAI का कहना है कि कंपनी का फ्रेश पनीर का दावा फ्रेश शब्द के इस्तेमाल के लिए शेड्यूल V में बताई गई शर्तों को पूरा नहीं करता है. वहीं फ्रेश शब्द का इस्तेमाल ग्राहकों को गुमराह कर सकता है. 

FSSAI के नोटिस और कार्रवाई से जुड़े फैक्ट

  • FSSAI का कहना है कि उसने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए नोटिस जारी किया है. 
  • कंपनी को नोटिस देने के साथ ही FSS एक्ट, 2006 के नियमों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. 
  • FSSAI का कहना है कि 'फ्रेश पनीर' का दावा 'फ्रेश' शब्द के लिए शेड्यूल V में बताई गई शर्तों को पूरा नहीं करता है.
  • FSSAI का कहना है कि 'फ्रेश' शब्द का इस्तेमाल ग्राहकों को गुमराह कर सकता है और इसे गुमराह करने वाला माना जाता है.
  • 'हेल्दी हैप्पीनेस' में 'हेल्दी' शब्द का इस्तेमाल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (एडवरटाइजिंग एंड क्लेम्स) रेगुलेशंस, 2018 के रेगुलेशन 8(3) के मुताबिक नहीं है.
  • FSSAI का कहना है कि 'हेल्दी' शब्द के इस्तेमाल से ऐसी धारणा बन सकती है कि प्रोडक्ट असल में सेहत को बढ़ावा देता है या बेहतर बनाता है, जिससे यह दावा गुमराह करने वाला हो जाता है.
  • FSSAI ने यह नोटिस खुद संज्ञान लेकर और ग्राहकों की शिकायतों के आधार पर जारी किया गया है. 

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