दो मार्च को हरियाणा में हुई एक मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है. फैसला ये है कि बाजार में मुर्गों की बिक्री दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक यानि सिर्फ तीन घंटे ही होगी. अगर कोई कारोबारी 12 बजे से पहले और दोपहर तीन बजे के बाद मुर्गों की बिक्री करता है तो उस पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगेगा. इतना ही नहीं इस तरह की सूचना देने वाले को एक लाख रुपये दिया जाएगा. मीटिंग के दौरान कई पोल्ट्री एसोसिशन के पदाधिकारी मौजूद थे. इस मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया है कि मुर्गा किस रेट पर बिकेगा ये रेट भी दोपहर 12 बजे ही तय होगा.
मुर्गों की खरीद-फरोख्त में इसी रेट को माना जाएगा. अभी इस फैसले को हरियाणा और राजस्थान में लागू किया गया है. लेकिन इसका बड़ा असर दिल्ली-एनसीआर की मुर्गा मंडी पर पड़ेगा. क्योंकि गाजीपुर समेत दिल्ली-एनसीआर की सभी मंडियो में हरियाणा और राजस्थान से ही मुर्गा बिकने के लिए आता है.
चरणजीत सिंह, प्रेसिडेंट, नॉर्थ इंडिया ब्रायलर प्रोडक्शन ने किसान तक को बताया कि दो मार्च को मुरथल, हरियाणा में हुई बैठक में मुर्गा रेट तय करने और बिक्री का वक्त तय कर दिया गया है. दोपहर 12 बजे से पहले न तो मुर्गे का रेट खुलेगा और न ही तीन बजे के बाद मुर्गे की बिक्री होगी. रेट तय करने और बिक्री करने के लिए सिर्फ तीन घंटे मिलेंगे. ये रेट पूरी तरह से हरियाणा और राजस्थान के लिए लागू होंगे. हर 100 किमी के बाद एक मुर्गे पर एक रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी. इतना ही नहीं अगर कोई भी कारोबारी इस नियम को तोड़ता है तो उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
नियम तोड़ने की सूचना देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. बाकी के चार लाख रुपये एसोसिएशन के खाते में जमा हो जाएंगे. मीटिंग के दौरान पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रणपाल ढांडा, सेक्रेटरी संजीव गुप्ता, ज्वाइंट सेक्रेटरी रिकी थापर, आईबी ग्रुप के एमडी बहादुर अली, वेंकीज़ इंडिया के सतबीर लाकड़ा, स्काईलार्क से सुरेंद्र ढुल, ग्लैंको और सिमरन ग्रुप के प्रतिनिधि भी इस मौके पर मौजूद थे.
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