यूपी सरकार के कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभार्थी किसानों की उपज को किसी तरह का खतरा होने की स्थिति में बीमा राशि के प्रीमियम के राज्यांश का बीमा कंपनी को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस योजना के तहत फसल के बीमा के एवज में किसान द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम की राशि में यूपी सरकार सब्सिडी के तौर पर राज्यांश का भुगतान करती है. कृषि विभाग की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार की ओर से बीमा कंपनी को दी जाने वाली राशि के शेष भाग का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इस फैसले पर मंजूरी दी गई.
इसके तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के यूपी में लाभार्थी किसानों की ओर से दिए जाने वाले प्रीमियम के भुगतान में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 653 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है. इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में इस राशि के शेष 227 करोड़ रुपये का राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. को भुगतान करना था. कृषि विभाग ने कंपनी के पक्ष में इस राशि का भुगतान करने की मंजूरी प्रदान कर दी है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अंतर्गत किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल दो प्रतिशत एवं रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाता है. वहीं बागवानी फसलों का बीमा प्रीमियम 5 प्रतिशत निर्धारित है. प्रीमियम की शेष राशि का भुगतान सरकार की ओर से किया जाता है. सरकार का दावा है कि किसानों के लिए तय की गई प्रीमियम की दरें बहुत कम है, शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे किसी भी आपदा में फसल का नुकसान होने पर किसान को बीमा की पूरी राशि मिल जाए. बीमा राशि के भुगतान में किसानों को देरी से बचाने के लिए सरकार ने समय से सब्सिडी का भुगतान बीमा कंपनी को कर दिया है.
विभाग द्वारा बताया गया कि बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत व्यय के तहत बांदा स्थित कृषि विश्वविद्यालय में कृषि अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय के निर्माण के लिए प्राविधानित 2 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है.
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